बिना परमिट/अवैध रूप से धमाचौकड़ी कर संचालित 31 आटो/आपे जप्त

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्वार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात प्रदीप कुमार शेण्डे के मार्गदर्शन में जबलपुर पुलिस द्वारा बिना परमिट/अवैध रूप से संचालित आटो/आपे के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् लगातार वैधानिक कार्यवाही की जाकर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 29/11/2022 को कुल 200 ऑटो/आपे को रोककर चैक किया गया है एवं 31 बिना परमिट/अवैध रूप से संचालित आटो/आपे के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाकर चालान माननीय न्यायलय में पेश किया गया। जिसमें से 19 आटो/आपे पर मान.न्यायालय द्वारा कुल 57 हजार 400 रूपये अर्थदण्ड किया गया है, शेष 12 आटो/आपे के प्रकरण लंबित है।
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उक्त कार्यवाही दौरान ऑटो/आपे में लगे अतिरिक्त पटियों को निकाला गया है एवं समस्त ऑटो/आपे चालको/मालिकों को निर्देशित किया गया है कि आर.टी.ओ. कार्यालय जबलपुर से संपर्क कर अपने-अपने आटो/आपे के दस्तावेज पूर्ण करवायें साथ ही ओव्हर लोडिंग ना करने हेतु हिदायत दी गई है। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहन चालको को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने हेतु आदित्य कान्वेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। उक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।





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