Breaking News

नाबालिग को किस करने की कोशिश, 5 साल की जेल:ड्रेस देने के बहाने छत पर ले गया था आरोपी

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग लड़की का अपहरण कर, उसे जबरन किस करने की कोशिश के आरोप में 25 साल के युवक को 5 साल की सजा सुनाई है। जस्टिस जयश्री पुलाते की कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है। जस्टिस ने कहा कि दलीलों से साफ है कि अरोपी के इरादे नाबालिग से यौन संबंध बनाने के थे। मामला साल 2015 का मुंबई के धारावी इलाके का है। पीड़िता इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। तब वो नौ साल की थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे ड्रेस देने के बहाने से एक इमारत की छत पर ले गया। वो मुझे अपनी ओर खींच रहा था और चूमने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन किसी तरह से मैं खुद को आरोपी की पकड़ से छुड़ाकर भागने में सफल रही।

See also  भीमा कोरेगांव हिंसा केस:रिपोर्ट में दावा- स्टेन स्वामी को फंसाने के लिए कंप्यूटर में प्लांट किए गए थे सबूत

आरोपी के वकील बोले- बयान और सबूत में अंतर
कोर्ट में आरोपी पक्ष की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पीड़िता के बयान और कोर्ट में दिए गए सबूतों में अंतर है। पीड़ित पक्ष की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि उन्हें किस किया गया है या किस करने की कोशिश की गई है।

पोते खिलाने की उम्र में ‘इश्क’ तलाश रहीं हैं दादी! 2 लाख में दिया ब्वॉयफ्रेंड ढूंढने का ठेका…

आरोपी का इरादा यौन संबंध बनाने का था: जज
इस दलील पर जज ने कहा कि पीड़िता के बयान और कोर्ट में दिए गए सबूतों में अंतर वाले तर्क में कोई दम नहीं है। रिकॉर्ड पर यह साबित हो गया है कि आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया। उसे छत पर ले गया और अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। इससे साफ है कि उसका इरादा पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने का था।

मनु मिश्रा 2
See also  नॉनवेज जलाने पर पत्नी की हत्या:बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्रकैद को 10 साल की सजा में बदला
Author: मनु मिश्रा 2

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts

Verified by MonsterInsights