
Mp गौहरगंज के अपर सत्र न्यायाधीश ने दो वर्ष पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलें में दो आरोपितों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया। आरोपित राम प्रसाद और सुनील को 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। इस मामले में एक अन्य आरोपित घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। वारदात 13 मई 2020 को गौहरगंज थाना इलाके में हुई थी। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी ने की।
गौहरगंज थाना पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि 12-13 मई की दरमियानी रात करीब दो बजे वह घर के आंगन में सो रही थी। रात में किसी ने उसका मुंह दबाया और कहा कि शोर मचाया तो जान से मार देंगे। उसने देखा कि गांव में रहने वाले रामप्रसाद ने उसका मुंह दबा रखा था। उसके साथ विमल और सुनील भी थे। वे तीनों उसे जबर्दस्ती उसके घर के पीछे नदी के पास ले गए। वहां पर रामप्रसाद ने उसे जमीन पर पटककर दुष्कर्म किया। सुनील और विमल ने भी उससे ज्यादती की। इसके बाद घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग निकले। वह किसी तरह अपने घर पहुंची। डर के कारण उसने अपने भाई को भी कुछ नहीं बताया और सो गई थी। दूसरे दिन उसके मामा और नानी भोपाल से वापस आए तो उन्हें घटना की बात बताई। फिर अपने मामा को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने पर गई। गौहरगंज थाने में तीनों आरोपितों विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। इनमें से रामप्रसाद और सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विमल तभी से फरार चल रहा है।





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