विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर जिले में एक अप्रैल के से एलपीजी से चलने वाले वाहनों से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल के बाद यदि कहीं एलपीजी से संचालित वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन पाया जाता है तो उसे इस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित विद्यालय और वाहन स्वामी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में सभी स्कूलों के प्रबंधन को प्रतिबंध की निर्धारित तिथि से पूर्व एलपीजी से संचालित वाहनों के स्थान पर वैधानिक रूप से अनुमन्य एवं फिटनेस प्रमाणित वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को स्कूली वाहनों का सत्यापन करने और एलपीजी से संचालित वाहनों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को विद्यालयीन समय के दौरान स्कूली वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण करने कहा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिबंधात्मक आदेश से सभी स्कूलों को अवगत कराने तथा स्कूलों के प्रबंधन को आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।





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