
भोपाल
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 116 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर संबंधित अशासकीय स्कूलों में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने राशि जारी कर संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को संबंधित स्कूलों के बैंक खाते में स्वीकृत राशि हस्तांतरित करने को कहा है।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि 22 जिला शिक्षा केंद्रों के खाते में 116 करोड़ 30 लाख 68 हजार 436 रूपये अंतरित किये गये हैं। शेष जिलों को राशि शीघ्र जारी की जायेगी।





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