जबलपुर। राजस्व विभाग ने डायवर्सन की बकाया राशि नहीं जमा करने पर गोरखपुर स्थित होटल गुलजार और हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति को कुर्क कर लिया है तथा कुर्क की गई संपत्ति के क्रय-विक्रय, अनुबंध आदि को निषेधित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने गत दिवस आयोजित राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में मांग जारी करने और समयावधि बीत जाने के बाद भी भू-राजस्व नहीं जमा करने वाले बड़े बकायादारों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये थे।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह के अनुसार तहसील गोरखपुर मौजा गोरखपुर स्थित होटल गुलजार के संचालक संजय भाटिया, गुलजारी लाल भाटिया द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन में लाये जा रहे होटल गुलजार एवं अन्य भूमियों पर डायवर्सन की 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि मांग जारी होने के बाद भी जमा नहीं करने पर अचल संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया गया है तथा कुर्क की गई संपत्ति पर किसी भी प्रकार का संव्यवहार जैसे कि क्रय-विक्रय, अनुबंध इत्यादि को भी निषेधित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्क शुदा संपत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व की राशि वसूल की जाएगी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने बताया कि भू-राजस्व वसूली के सिलसिले में ही 15 लाख रुपये की डायवर्सन की बकाया राशि नहीं जमा करने पर आज बुधवार को हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।
मेथोडिस्ट चर्च द्वारा भी बकाया जमा नहीं किये जाने पर चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व की वसूली की जायेगी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर के मुताबिक गोरखपुर तहसील के अंतर्गत शासन को भू-राजस्व जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों को चिन्हित किया गया है तथा उन पर भी वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।





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