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सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को मान्नीय न्यायालय ने किया आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित




सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को मान्नीय न्यायालय ने किया आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित

सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को मान्नीय न्यायालय ने किया आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित
कारावास प्रतीकात्मक फोटो

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप थाना ग्वारीघाट के विशेष प्रकरण क्रमांक 715/2021 धारा 302 भादवि में मान्नीय न्यायालय श्री अनिल चौधरी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।

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घटना विवरण- दिनांक 06/09/2021 को मृतिका के भाई सौरभ सोनी ने थाना ग्वारीघाट में सूचना दी थी कि, श्रीमती शालिनी जैन की आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढ़ेवाल ने सिर पर पत्थर पटक कर व शरीर में धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी हैं। ग्वारीघाट पुलिस द्वारा जांच करने पाया गया कि आरोपी द्वारा श्रीमती शालिनी जैन की प्रेम संबंध में धोखा देने के कारण उसके सिर पर पत्थर पटक कर व धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई हैं। रिपोर्ट पर थाना ग्वारीघाट मे अपराध क्रमांक 538/2021 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री अभिषेक दीक्षित द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्री अभिषेक दीक्षित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय श्री अनिल चौधरी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को थाना ग्वारीघाट के विशेष प्रकरण क्रमांक 715/2021 धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक कैंट श्रीमति भावना मरावी एवं थाना प्रभारी ग्वारीघाट श्रीमति भूमेश्वरी चौहान के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक देवी सिंह तोमर, उप निरीक्षक सुश्री रितु उपाध्याय , सहायक उप निरीक्षक रंजीत सिंह द्वारा की गयी थी।

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Author: Manu Mishra 1 shramveerbharat news

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