टैटू व्यवसायी की बीच राह में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को मान्नीय न्यायालय ने किया आजीवन कारावास एवं 12000-12000 रूपये के अर्थदंड से दंडित

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध सुश्री पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री सुखराम सीनम जबलपुर की न्यायालय द्वारा आरोपी मयंक, शिवम व उत्कर्ष को थाना गढ़ा के विशेष प्रकरण क्रमांक 490/2020 धारा 302/34, 201, भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 12000-12000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
घटना विवरण- दिनांक 12/08/2020 को मृतक अंकित चंडोक रात 11 बजे लगभग अपने घर से स्कूटी से शारदा मंदिर रोड मदनमहल में गाय को चारा व सब्जी खिलाने गया था, सड़क पर पीछे से आई एक वैन में बैठे मयंक, शिवम व उत्कर्ष ने अंकित की स्कूटी में टक्कर मारी जिससे अंकित गिर गया और आरोपियों नेे गोली मारकर अंकित की हत्या कर दी थी, जिस पर थाना गढ़ा ने अपराध क्र. 437/2020 का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी गढा श्री राकेश तिवारी द्वारा की गयी एवं मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक सुश्री पूजा पाण्डे द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्णगोपाल तिवारी द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई एवं न्यायालय में 27 अभियोजन साक्षी एवं 1 बचाव साक्षी को परीक्षित कराया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्णगोपाल तिवारी के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री सुखराम सीनम की न्यायालय द्वारा आरोपी मयंक अग्रवाल उम्र 30 वर्ष निवासी शांतापुरा थाना मोतीनगर गाजियाबाद उ.प्र. एवं शिवम पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी कृष्णापुरी थाना मोतीनगर गाजियाबाद उ.प्र. तथा उत्कर्ष मिश्रा उम्र 24 वर्ष निवासी सुचेता पुरी चौकी गोविंदपुरी थाना मोतीनगर गाजियाबाद उ.प्र. को थाना गढ़ा के विशेष प्रकरण क्रमांक 490/2020 धारा 302/34, भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रूपये के अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि के तहत 05 साल की सजा एवं प्रत्येक को 1000-1000 रूपये के अर्थदंड एवं आरोपी उत्कर्ष को 25 आर्म्स एक्ट के तहत 03 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया ।
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