हनी ट्रेैप करने वाली महिला के विरुद्ध मान्नीय न्यायालय ने धारा 389, 504, 506, भादवि के तहत किया मामला पंजीबद्ध, धारा 389 भा.द.वि. में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान
By manu Mishra shramveerbharat news Jabalpur 23,8 2022
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| प्रतिकात्मक फ़ोटो |
कई लोगों के विरुद्ध धारा 376 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध करवाकर अवैेध धनराशि की मांग करने वाली महिला ने अपने विवाहित होने की जानकारी छुपाकर अमन मेहता से झूठ बोलकर शादी करने का प्रयास किया, सही समय पर अमन मेहता एवं उनके परिवारजन को जानकारी मिलने पर महिला से पूछा गया तो महिला द्वारा विवाह करने हेतु दबाव डाला जाने लगा, अन्यथा बलात्कार व अन्य झूठे प्रकरणेां में फसाने की धमकी दी जाने लगी एवं अमन मेहता के विरूद्ध जबलपुर के कई थानों मे धारा 376 भादवि का झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराने का प्रयास किया जाने लगा।
महिला की धमकियों से परेशान होकर अमन मेहता द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नेहा सिंह तोमर की न्यायालय मे परिवाद प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायालय द्वारा महिला के विरूद्ध धारा 389, 504, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये जाने पर संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त विद्यमान पाये जाने पर उक्त धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
*उल्लेखनीय है कि धारा 389 भादवि में 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।*






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