छल कपट पूर्वक धोखाधडी करते हुये अमानत में खयानत कर 2 करोड़ 80 लाख रूपये हड़पने वालों के विरूद्ध मदनमहल पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज
थाना प्रभारी मदनमहल श्री नीरज वर्मा ने बताया क देवेन्द्र उर्फ दिव्बू गलबले ( शर्मा ) उम्र 34 वर्ष निवासी बेरमाई मोहल्ला बेलखेडा ने एक लिखित शिकायत की थी कि महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा वर्ष 2019-2020 में आबकारी लायसेस हेतु मालवीय ग्रुप एवं लिंक रोड गुलौआ चौक हेतु देशी व विदेशी शराब का ठेका लिया तथा 20-07-19 को अजय प्रताप यादव, महेन्द्र सिंह ठाकुर एवं उसके मध्य एक लिखित इकरारनामा/सहमति पत्र निष्पादित किया गया, इकरार के अनुसार दोनों शराब ठेके में अजय तथा उसकी भागीदारी 35.5-37.5 प्रतिशत इस प्रकार 70 प्रतिशत तथा महेन्द्र सिंह ठाकुर की शेष 25 प्रतिशत भागीदारी थी उपरोक्त व्यवसाय के संचालन हेतु फर्म का आफिस गौमाता चौक राइट टाउन जबलपुर कार्तिक चौहान का मकान में बनाया गया जिसमें आफिस का समस्त सामान जैेसे 7 सीटर सोफा सेट, दो सेन्टर टेबिल मय ग्लास के तीन एक्जुकेटिव कुर्सी 10 कुसन कुर्सी, 3 स्टील की आलमारी, 4 आफिस टेबल एक पैनासोनिक का डेढ़ टन का ए.सी., एक 55 इंच सेमसंग एल. ई. डी. टीव्ही, एल जी फ्रिज एक लोहे के पलंग पर 5 गद्दे 5 एक्वागार्ड दो नग लेपटाप एक कंप्यूटर एक प्रिन्टर दो कूलर , एक गैस चूल्हा मय सिलेण्डर के, एक मिक्सी किचिन का सामान एवं नगद 6 लाख रुपये तथा फर्म के सभी बही खाते एवं चालान महेन्द्र सिंह ठाकुर के भाई अमित सिंह तथा शरद चौकसे एवं श्रीकांत यादव द्वारा दिनांक 8-5-20 को ताला तोडकर अजय प्रताप यादव को बुलाकर समस्त सामान छोटा हाथी में ले गये सामान ले जाने के बाद घर के मालिक कार्तिक चौहान द्वारा उसे रात्रि 8.00 बजे फोन पर सूचित किया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा मकान खाली कर सारा सामान ट्रक में लादकर ले गये हैं साथ ही 20,000 हजार रुपये किराया अदा कर गये हैं जिसकी सूचना उसने दिनांक 8.5.20 को थाना मदनमहल में दी थी। उसके द्वारा पार्टनरशिप के समय आबकारी लायसेंस हेतु एक करोड़ सात सौ रुपये बैंक गारंटी बनाने हेतु महेन्द सिंह ठाकुर के बैंक खाते में आरटीजीएस एवं चालान के माध्यम से दिनांक 2-4-19 को 20 लाख रूपये दिनांक 12-4-19 को 25 लाख रूपये एवं 3 लाख रूपये दिनांक 6-7-19 को 3 लाख 50 हजार, दिनांक 3-12-19 को 5 लाख दिनांक 7-3-20 को 60 लाख रू.व 12 लाख 71 हजार 3 सौ 12 लाख 70 हजार तीन बार एक-एक लाख रुपये एवं 11 लाख रूपये और एक लाख 30 हजार रू. जमा करवाई गई और 07-03-20 को उसके कर्मचारी व्दारा 9 लाख 55 हजार रू की राशी महेन्द सिंह ठाकुर ने अपने खाते में जमा करवाकर 9 लाख 60 हजार रु की डी डी बनवाकर आबकारी की ट्रेजरी मे जमा किया तथा 20.12.19 को उसने गीता बाई से 8 लाख रू, दिनांक 03-09-20 को संजय चौधरी से 20 लाख रु. एव 04-10-19 को आनद शिवहरे से लेकर महेन्द्र सिंह के खाते मे व्यवसाय के संचालन हेतु प्रदान किये महेन्द सिह ठाकुर व्दारा उससे कहा गया था कि एक्साईज से 1 करोड 700 रु की बैंक गारण्टी वापस आते ही मैं तुम्हे तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा किन्तु महेन्द्र सिह के खाते मे उपरोक्त राशी आने के बाद भी महेन्द्र ने उसकी उक्त राशी वापस नही की। इसके आलावा व्यवसायिक रूप से भी महेन्द्र सिंह ठाकुर के छोटे भाई अमित सिंह ठाकुर व्दारा तुलाराम स्थित दुकान से बगैर सूचना दिये एक्साईज चैकिंग के नाम पर दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी 3 लाख रु की राशी व कुछ शराब चुराकर ले गया. जिसकी शिकायत उसने थाना ओमती में की थी तथा उसने एक अन्य भागीदार अजय प्रताप यादव को दिनाक 10.04.19 को 74 लाख रू. दिनांक 12.04.19 को 11 लाख रू. दिनाक 30.04.19 को 5 लाख रू. दिनांक 01-05-19 को 1 लाख 65 हजार रूपये एवं 1 लाख रूपये ,9 लाख रू. तथा दिनांक 21.01.20 को 5 लाख रू. 18.01.20 को 3 लाख रूपये, दिनॉक . 6.02.20 को 1 लाख रु., दिनाक 19-02-20 को 4 लाख 19 हजार 958 रु. एक लाख रू. एवं 4 लाख 29 हजार रू. तथा एक मित्र सुनील कबीर पंथी के एकाउट से 10 लाख रु. व नीलेश नरसैरया के खाता से 6 लाख रू. अजय प्रताप यादव को आर टी जी एस व चालान के माध्यम से दी थी।
इस प्रकार महेन्द सिंह ठाकुर को 1 करोड 40 लाख रू. एवं अजय प्रताप यादव को लगभग 1 करोड़ 40 लाख रु की राशी उसके द्वारा आरटीजीएस एवं चालान के व्दारा दी गयी, किन्तु मुझे बगैर सूचना दिये दोनो जबलपुर का आफिस बंद कर समस्त एकाउट के बुक व चालान तथा उसके आफिस की समस्त वस्तुए हड़प लिये है उसके द्वारा दी गई गारंटी के रूप मे राशी 09/10 मार्च 2020 को एक्साईज से रिलीज होकर महेन्द्र सिंह ठाकुर के बैंक एकाउंट में पहुंच गई है।
महेन्द्र सिंह ठाकुर एव महेेन्द्र के छोटे भाई अमित सिंह ठाकुर तथा अजय प्रताप यादव व्दारा उसके साथ छल कपट पूर्वक धोखाधडी करते हुये अमानत में खयानत कर दो करोड़ अस्सी लाख रुपये की राशी हड़प ली गयी है, साथ ही फर्म का सामान भी चोरी कर लिया है।
शिकायत पर महेन्द्र सिंह ठाकुर तथा अजय प्रताप यादव के खाते में दी गई राशि 2 करोड़ 80 लाख रुपये जो बैंक गारंटी हेेतु राशि थी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के पश्चात राशि रिलीज होने के बाद भी दोनों के द्वारा उक्त राशि वापस न करके अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर अमानत में ख्यानत कर हडप लेना पाये जाने पर आरोपी अजय प्रताप यादव निवासी पालीटेक्निक कॉलेज चौपड़ा खुर्द दमोह एवं महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सगोन थाना बटियागढ़ जिला दमोह के विरूद्ध धारा 406, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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