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कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के 2 सौ मीटर के परधि में धारा 144 प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री राजीव रंजन मीन के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के 200 मीटर के परधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील किये जाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही यह भी आदेश पारित किया गया है कि इस अवधि में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला चिकित्सालय परिसर के 200 मीटर की परधि में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन, आम सभा, जूलूस, अनसन आदि कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगे। साथ ही तीव्रगति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल, श्रमिक, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संस्था कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर, जिला एवं संत्र न्यायालय परिसर, जिला चिकित्सालय परिसर के समीप उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली से बिना अनुमति प्राप्त किये ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन नही कर सकेगा।यह आदेश 31 मार्च 2023 को अपरान्ह 5 बजे तक आगामी 6 माहो की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा।

मनु मिश्रा 2
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Author: मनु मिश्रा 2

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