
रेप के आरोपी शशिकांत सोनी को अपर सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत देने से मना करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी है कि भोपाल की टी.टी नगर थाना पुलिस ने 22 सितंबर को भाजपा नेता के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया था।
भाजपा नेता रहे शशिकांत सोनी की जबलपुर की रहने वाली एक युवती से 2 मई 2022 को नगर निगम में मुलाकात हुई थी। आरोपी ने उसे नौकरी दिलवाने के नाम पर अपने साथ भोपाल ले गया जहां उसके साथ रेप किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर भोपाल के टी.टी नगर थाने में भाजपा नेता शशिकांत सोनी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया।
भाजपा नेता शशिकांत सोनी ने 1 लाख 80 हजार रुपए में सरकारी नौकरी लगवाने का महिला को झांसा भी दिया और उसे कार से भोपाल ले गया। आरोपी ने टी.टी नगर स्टेडियम के पीछे कार में ही महिला के साथ दुष्कर्म किया इसके बाद रात में ही उसे कार से जबलपुर लौटकर हाईवे पर छोड़कर चला गया,इसके बाद सरकारी नौकरी लगवाने के सवाल पर भाजपा नेता ने चुप्पी साध ली।
शशिकांत सोनी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होते ही भाजपा ने उस पर कड़ी कार्यवाही की। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद शशिकांत सोनी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
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