
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना आरोपित को भारी पड़ गया। दरअसल पाक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपित आकाश पासी उर्फ अक्का को तीन साल की सजा व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पानी भरने जा रही थी पीड़िता
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया 22 मई को पीड़िता ने केंट थाने में शिकायत दर्ज करायी कि वह अपनी स्कूटी से अपनी मौसी की बेटी के साथ पानी का डिब्बा भरने जा रही थी। रात्रि में करीब 8 बजे वह आरोपी के घर के पास पहुँची तो आरोपी उसे देखकर गंदे-गंदे कमेंट करने लगा आरोपी ने पीड़िता का बुरी नीयत से हाथ पकड़कर मोड़ दिया। साथ ही गालीगलौज कर बोला कि जिसको बुलाना हो बुला लो वह किसी से नहीं डरता। उसे धक्का भी दे दिया।
शिकायत पर केंट पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी आकाश पासी को 3 वर्ष के कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।





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