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MP में जानवर लावारिस छोड़ने पर एक हजार तक जुर्माना

MP में जानवर लावारिस छोड़ने पर एक हजार तक जुर्माना

मप्र की सड़कों पर लावारिस घूमते जानवर इन दिनों परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन सड़कों पर आवारा गौवंश और जानवरों की वजह से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। मप्र सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। अब जानबूझकर जानवर खुले में सड़कों पर छोड़ने पर एक हजार रूपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने मप्र नगरपालिक अधिनियम 1956 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

जानवरों को सड़कों पर खुला छोडने, बांधने पर लगेगा दंड

कोई भी जानबूझकर किसी जानवर या अन्य पशु को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ता है या बांधता है जिसके कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान होता है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवागमन में दिक्कत होती है। तो उसपर दंड लगाया जाएगा। हालांकि दंड की राशि एक हजार रूपए से ज्यादा नहीं होगी।

13 गायों की मौत, कम्प्यूटर बाबा सड़क पर ही बैठे धरने पर

दो महीने पहले रायसेन जिले में जयपुर-जबलुपर हाईवे (NH-12) पर 13 गायों को रोंद दिया था। लोगों को अलसुबह गायाें के शव हाईवे पर मिले। गायों के शव देखकर वहां से गुजर रहे कंप्यूटर बाबा हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। करीब दो घंटे तक बाबा और उनके समर्थकों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। इससे हाईवे पर यातायात थम गया। सूचना मिलने पर कलेक्टर अरविंद दुबे और पुलिस के अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे की चर्चा के बाद बाबा माने तब जाकर हाईवे से यातायात बहाल हो सका। बुधवार रात NH-12 पर सुल्तानपुर क्षेत्र में सेमरी खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार डंपरों ने सड़क पर बैठे गोवंश को रौंद दिया। इसमें 13 गायों की मौके पर मौत हो गई। कंप्यूटर बाबा जबलपुर से भोपाल जा रहे थे। उन्होंने गायों की स्थिति देखी तो नाराज होकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर श्री हिंदू उत्सव समिति सुल्तानपुर, विहिप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश की मौतों पर आक्रोश जताया। वे भी बाबा के साथ धरने पर बैठ गए।

MP में जानवर लावारिस छोड़ने पर एक हजार तक जुर्माना

मप्र की सड़कों पर लावारिस घूमते जानवर इन दिनों परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन सड़कों पर आवारा गौवंश और जानवरों की वजह से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। मप्र सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। अब जानबूझकर जानवर खुले में सड़कों पर छोड़ने पर एक हजार रूपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने मप्र नगरपालिक अधिनियम 1956 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

जानवरों को सड़कों पर खुला छोडने, बांधने पर लगेगा दंड

कोई भी जानबूझकर किसी जानवर या अन्य पशु को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ता है या बांधता है जिसके कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान होता है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवागमन में दिक्कत होती है। तो उसपर दंड लगाया जाएगा। हालांकि दंड की राशि एक हजार रूपए से ज्यादा नहीं होगी।

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13 गायों की मौत, कम्प्यूटर बाबा सड़क पर ही बैठे धरने पर

दो महीने पहले रायसेन जिले में जयपुर-जबलुपर हाईवे (NH-12) पर 13 गायों को रोंद दिया था। लोगों को अलसुबह गायाें के शव हाईवे पर मिले। गायों के शव देखकर वहां से गुजर रहे कंप्यूटर बाबा हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। करीब दो घंटे तक बाबा और उनके समर्थकों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। इससे हाईवे पर यातायात थम गया। सूचना मिलने पर कलेक्टर अरविंद दुबे और पुलिस के अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे की चर्चा के बाद बाबा माने तब जाकर हाईवे से यातायात बहाल हो सका। बुधवार रात NH-12 पर सुल्तानपुर क्षेत्र में सेमरी खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार डंपरों ने सड़क पर बैठे गोवंश को रौंद दिया। इसमें 13 गायों की मौके पर मौत हो गई। कंप्यूटर बाबा जबलपुर से भोपाल जा रहे थे। उन्होंने गायों की स्थिति देखी तो नाराज होकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर श्री हिंदू उत्सव समिति सुल्तानपुर, विहिप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश की मौतों पर आक्रोश जताया। वे भी बाबा के साथ धरने पर बैठ गए।

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