पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद:सागर में विवाद में केरोसिन डालकर लगाई थी आग

सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में दो साल पहले पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी लखन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।

जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 28 जून 2020 को फरियादिया बबीता ने राहतगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि पति लखन मजदूरी करते है, जो अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा और मारपीट करते थे। घर न टूटे इस कारण से उसने अपने पति के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं की। 28 जून की सुबह करीब 6.30 बजे की बात है। पति लखन आया और झगड़ा करने लगा। गालीगलौज शुरू कर दी। पत्नी बबीता ने चाय बनाकर दी तो उसने चाय फेंक दी।
आग लगाकर भाग गया था आरोपी पति
मारपीट करने लगा। मारपीट करने से मना किया तो पति लखन घर के अंदर रखी केरोसिन तेल की कुप्पी उठाकर लाया और पत्नी के ऊपर डाल दिया। इसी दौरान आरोपी ने माचिस की तिली लगा दी। पत्नी को आग की लपटों में छोड़कर भाग गया। वह चिल्लाई तो बेटी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया। गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला जांच में लिया और पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
हत्या की धारा में कोर्ट ने सुनाई सजा
अस्पताल में इलाज के दौरान नायब तहसीलदार ने पत्नी बबीता के मृत्युकालीन कथन लिए। इसी बीच इलाज के दौरान बबीता की मृत्यु हो गई। मामले में राहतगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा 302 बढ़ाई। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। दोनों पक्षों को सुना। विचारण के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य, सबूत और दलीलें कोर्ट में पेश की। न्यायालय ने साक्ष्यों और मृतका के मृत्युकालीन कथनों समेत दलीलों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी लखन को हत्या की धारा में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सागर में पत्नी की मौत मामले में पति को सजा:दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर लगाई थी आग, मरणासन्न बयान के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला





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