05 वर्षिय बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को मान्नीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से किया दण्डित

थाना पनागर में दिनांक 14-10-2020 को पनागर क्षेत्र निवासी 26 वर्षिय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके 02 बच्चे है बेटी की उम्र 5 वर्ष हेै, सुवह लगभग 10 बजे वह अपने घर पर काम कर रही थी उसकी बेटी घर के अंदर खेल रही थी उसी समय उसके रिश्ते के मामा की दूसरी पत्नी का बेटा राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा आया और उसकी बेटी को खिलाने लगा , काम करते हुये जब उसकी नजर राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा पर पड़ी तो उसने देखा कि राजेश उसकी बेटी चड्डी उतारकर बाथरूम वाली जगह पर अंगुली डाल रहा था, वह दौड़कर आयी और राजेश को धक्के मारकर घर से बाहर की उसी समय उसके पति भी घर आ गये पति को घटना की पूरी बात बतायी पति ने राजेश विश्वकर्मा को पकड़ने की कोशिश की लेकिन राजेश वहां से भाग गया।
नाबालिक बहन के साथ गलत काम करने वाला सौतेले भाई को आजीवन सश्रम कारावास
रिपोर्ट पर आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा 450, 376 एबी, भादवि एवं 3 ख, 4, 8 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)व्ही, 3(1)(डब्ल्यु) (आई) एससी एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी ककरहाई तलैय्या को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
पटरी से उछला सब्बल खिड़की तोड़कर गर्दन में घुसा:110 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी ट्रेन, पैसेंजर की मौके पर ही मौत
प्रकरण को सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया गया। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक अजाक (2) श्रीमति सुरेखा परमार द्वारा की गयी एवं चालान प्रस्तुत किया गया।
*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमति पूजा पाण्डे के द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।*
मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमति स्मृति लता बरकड़े द्वारा की गई एवं प्रकरण के साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।
सारगर्भित विवेचना एंव सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर श्रीमति नीलू संजीव श्रगीऋषि द्वारा आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा निवासी ककरहाई तलैया को धारा 376 एबी भादवि, 3(2)व्ही एससीएसटी एक्ट मे आजीवन कारावास एवं 450 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।





Users Today : 17
Users This Month : 647
Total Users : 235531
Views Today : 19
Views This Month : 735
Total views : 57771



