जबलपुर। शहर में जनसुरक्षा और स्वच्छता मानकों को ताक पर रखने वाले व्यावसायिक संस्थानों के विरुद्ध निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विशाल मेगा मार्ट नेपियर टाउन पर संयुक्त टीम ने दबिश दी, जहाँ सुरक्षा और निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
निरीक्षण में सामने आईं जानलेवा लापरवाही-
अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह चौहान की उपस्थिति में अग्निशमन, स्वास्थ्य और भवन शाखा की संयुक्त टीम ने जब मार्ट का निरीक्षण किया, तो वहां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं। अवरुद्ध इमरजेंसी एग्जिट आपातकालीन निकास के मार्ग में सामान भरकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। अक्रिय अग्निशमन प्रणाली आग बुझाने के लिए लगाए गए उपकरण डिस्चार्ज और कबाड़ की स्थिति में मिले।
शॉर्ट सर्किट का खतरा बिजली के पॉइंट के पास ही ज्वलनशील सामान का अंबार लगा पाया गया। नियम विरुद्ध निर्माण भवन का उपयोग स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहा था। साइड मार्जिनल ओपन स्पेस को कवर कर लिया गया है और पार्किंग की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। परिसर में डस्टबिन की कमी और भारी गंदगी पाई गई, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों का उल्लंघन है।
15 दिन का अल्टीमेटम– नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल चेतावनी है। प्रतिष्ठान के प्रबंधक को 15 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर कर पालन प्रतिवेदन नगर निगम के अग्निशमन विभाग में देना होगा अन्यथा प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।





Users Today : 27
Users This Month : 657
Total Users : 235541
Views Today : 31
Views This Month : 747
Total views : 57783



