पटना : इंटर टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. बता दें कि बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. पटना हाइ कोर्ट ने कहा कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी.
कोर्ट ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया. आरोपपत्र दायर होने के बाद ही उसकी जेल से रिहाई होगी. बच्चा राय की जमानत याचिका पर सुनवाई पटना हाइकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने की.
बिहार बोर्ड के वकील और प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक है. बता दें कि बच्चा राय ने अपने कॉलेज की छात्रा रूबी राय को फर्जी तरीके से इंटर आर्टस में टॉप करवाया था.
बता दें कि 2016 में बिहार में हुए इंटर टापर्स घोटाला मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी ऊषा सिंह, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा समेत बच्चा राय भी मुख्य आरोपियों में लिस्ट में शामिल है.






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