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बिशप से जुड़ी संस्थाओं ने नहीं हटाया कब्जा:अपर कलेक्टर न्यायालय ने 7 दिन की दी थी मोहलत, अब बलपूर्वक खाली करवाई जाएगी जमीन

बिशप से जुड़ी संस्थाओं ने नहीं हटाया कब्जा:अपर कलेक्टर न्यायालय ने 7 दिन की दी थी मोहलत, अब बलपूर्वक खाली करवाई जाएगी जमीन  बिशप पी.सी सिंह ने राजस्व की भूमि पर कब्जा करते हुए उसे किराए से दिया था। जांच में पाया गया कि यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की एक लाख 70 हजार 328 वर्ग फिट पर भी कब्जा कर रखा था। लिहाजा एडीएम कोर्ट ने बिशप पी.सी सिंह से जुड़ी संस्थाओं को मोहलत दी थी कि 7 दिनों के भीतर बिशप से जुड़ी संस्था कब्जा खाली कर दे। 26 अक्टूबर को मोहलत समाप्त हो चुकी हैं और कब्जा बरकरार अभी भी हैं।  अपर कलेक्टर ने राँझी तहसीलदार को संस्था की जमीन खाली करवाने के निर्देश दिए थे। इस जमीन पर सद्भावना भवन, विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापित हैं। इन सभी संस्थाओं को कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का समय मिला था। इस बीच जमीन की लीज नवीकरण के आवेदन को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी जिसे की खारिज कर दी गई थी।  Must watch 👉टेंट हउस के गोदाम में लगी भीषण आग लाखों रुपए का सामान जला  अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा के न्यायालय से जारी आदेश में चेतावनी दी गई थी यदि 26 अक्टूबर तक यह तमाम संस्थाएं कब्जा खाली नहीं करती हैं तो बलपूर्वक भूमि खाली करवाई जाएगी। लीज नवीकरण के संबंध में द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी, यूनाइटेड चर्च ऑफ नार्थ इंडिया ट्रस्ट प्राइवेट और क्राइस्टचर्च स्कूल के पदाधिकारी भी कलेक्टर से मुलाकात किए थे लेकिन यह चर्चा बे सार निकली।  Must read 👉ऋषि सुनक की बायोपिक पर लोगों ने शुरू की कास्टिंग

बिशप से जुड़ी संस्थाओं ने नहीं हटाया कब्जा:अपर कलेक्टर न्यायालय ने 7 दिन की दी थी मोहलत, अब बलपूर्वक खाली करवाई जाएगी जमीन

बिशप पी.सी सिंह ने राजस्व की भूमि पर कब्जा करते हुए उसे किराए से दिया था। जांच में पाया गया कि यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की एक लाख 70 हजार 328 वर्ग फिट पर भी कब्जा कर रखा था। लिहाजा एडीएम कोर्ट ने बिशप पी.सी सिंह से जुड़ी संस्थाओं को मोहलत दी थी कि 7 दिनों के भीतर बिशप से जुड़ी संस्था कब्जा खाली कर दे। 26 अक्टूबर को मोहलत समाप्त हो चुकी हैं और कब्जा बरकरार अभी भी हैं।

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अपर कलेक्टर ने राँझी तहसीलदार को संस्था की जमीन खाली करवाने के निर्देश दिए थे। इस जमीन पर सद्भावना भवन, विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापित हैं। इन सभी संस्थाओं को कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का समय मिला था। इस बीच जमीन की लीज नवीकरण के आवेदन को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी जिसे की खारिज कर दी गई थी।

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अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा के न्यायालय से जारी आदेश में चेतावनी दी गई थी यदि 26 अक्टूबर तक यह तमाम संस्थाएं कब्जा खाली नहीं करती हैं तो बलपूर्वक भूमि खाली करवाई जाएगी। लीज नवीकरण के संबंध में द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी, यूनाइटेड चर्च ऑफ नार्थ इंडिया ट्रस्ट प्राइवेट और क्राइस्टचर्च स्कूल के पदाधिकारी भी कलेक्टर से मुलाकात किए थे लेकिन यह चर्चा बे सार निकली।

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