शासकीय खाद्यान की गेंहू की 120 बोरियों को वैधानिक अनुमति के बिना मकान पर भण्डारण करना पाये जाने पर उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता मोह. बुरहान रजा, अब्दुल मेहमूद रंगरेज, मिनी ट्रक के चालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
By manu Mishra 7, June 2022
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियेां एवं थाना प्रभारियों को राशन की काला बाजारी करने वालों तथा मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों तथा संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों, अवैध शराब एवं मादक पदार्थ एवं नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
थाना प्रभारी कोतवाली श्री अनिल कुमार गुप्ता, ने बताया कि दिनंाक 6-6-22 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली फूटाताल में अब्दुल मेहमूद रंगरेज ने अपने लड़के मोह. बुरहान रजा के घर पर शासकीय सोसायटी का लगभग 100 बोरी अनाज अवैध रूप से भण्डारण कर रखा है तथा वाहन क्रमांक एमपी 20 जी 8312 से शासकीय सोसायटी के अनाज की बोरियों अपने कब्जे वाले घर पर उतरवा रहा है जो देर रात किसी अन्य वाहन से सप्लाई करने वाला है, सूचना पर जिला आपूर्ति नियत्रंक जिला जबलपुर के अधिकारी श्री संजीव अग्रवाल को सूचना से अवगत कराते हुये मौेके पर बुलवाते हुये मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर दबिश दी गई मौके पर अब्दुल मेहमूद रंगरेज एंव उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता मोह. बुरहानरजा निवासी फूटाताल एवं मिनी ट्रक क्रमांक एमपी 20 जी 8312 के चालक द्वारा शासकीय खाद्यान की गेंहू की 120 बोरियों को वैधानिक अनुमति के बिना अपने मकान पर भण्डारण करना पाया गया ।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता मोह. बुरहान रजा, अब्दुल मेहमूद रंगरेज, वाहन क्रमांक एमपी 20 जी 8312 के चालक के विरूद्ध धारा 3, 7 ईसी एक्ट, म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश की कंडिका 13(2) तथा धारा 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया।
मौके पर जांच पर पाया गया कि पकड़ा गया गेहूं जन सहकारी उपभोक्ता भण्डार शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिये मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड जबलपुर का दिनंाक 6-6-22 के लिये जारी किया गया है जिसे वाहन चालक एवं विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित अब्दुल मेहमूद रंगरेज द्वारा उचित मूल्य दुकान पर न उतरवाकर भिन्न स्थान पर बिना किसी अनुमति के भण्डारण किया गया है । उचित मूल्य दुकान में प्रदाय राशन सामग्री एंव भौतिक सत्यापन करने पर पाई जाने वाली सामग्री का सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रथक से प्रस्तुत किया जायेगा।
नहाते समय नर्मदा नदी के पानी में बहे आई.टी.बी.पी. के जवान का शव लगभग 5 किलोमीटर दूर
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