
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित तौर पर 20 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले में आरोप है कि जल बोर्ड के अफसरों ने निजी कंपनी और एक निजी बैंक के साथ मिलकर करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक की रकम की गड़बड़ी की है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के अनुसार, डीजेबी के सतर्कता विभाग को 2019 में इस गड़बड़ी के बारे में पता चला और इसकी शिकायत की गई।
यह मामला इसी साल सितंबर महीने में संज्ञान में आया था, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। एलजी के आदेश पर मामले की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अलावा धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत और आपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज कर लिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसीबी पुलिस थाने में डीजेबी के अफसरों, निजी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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एसीबी का कहना है कि जांच आरंभ कर दी गई है। जांच में जिन-जिन आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि ग्राहकों से लिया गया बिल जल बोर्ड के खाते में भेजने की बजाय एक निजी बैंक के खाते में भेजा गया था।





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