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आटो में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते 2 गिरफ्तार श्रमवीर भारत न्यूज़

 आटो में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते 2 गिरफ्तार

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आटो में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते 2 गिरफ्तार श्रमवीर भारत न्यूज़


11 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रानिक तराजू एवं 2 विधुत मोटर तथा गैस रिफलिंग के नगदी 3 हजार  रूपये तथा 1 सवारी आटो जप्त

               पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

              आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात  श्री प्रदीप कुमार शेण्डे तथा नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच एवं थाना रांझी पुलिस द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से आटो मे गैस भरने वाले 2 आरोपी  को रंगे हाथ पकड़ा गया है।

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               थाना प्रभारी रांझी श्री विजय सिंह परस्ते ने बताया कि आज दिंनाक 13-5-22 को क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बापूनगर में निक्की सोनकर की दुकान में करन ठाकुर तय कीमत से अधिक कीमत पर असुरक्षित तरीके से एल पी जी गैस सवारी आटो चालकों को विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा है उक्त सूचना पर  क्राइम बान्च  एवं थाना रांझी की टीम द्वारा  निक्की सोनकर की दुकान में दबिश दी,  निक्की सोनकर की दुकान में दो युवक इलेक्ट्रानिक तराजू में एच पी कंपनी का गैस सिलेण्डर रखकर इलेक्ट्रिक पम्प से सवारी आटो क्रमांक एम पी 20 आर 4080 में अवैध रूप से असुरक्षित तरीके से गैस रिफिल कर रहे थे, नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम करन ठाकुर पिता नरेश ठाकुर उम्र 18 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के पीछे गोकलपुर रांझी एवं आकाश रैकवार मन्नूलाल रैकवार उम्र 22 वर्ष निवासी गणेश समिति गोकलपुर  राझी बताये, मौके से 11 गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक टुल्लू पम्प, 2 इलेक्ट्रानिक तराजू, बिक्री के नगद 3 हजार रूपये  तथा एक सवारी आटो  क्रमंाक एम पी 20 आर 4080 जप्त करते हुये  घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से उपेक्षापूर्वक आटो में ज्वलनशील एलपीजी गैस भरना पाये जाने पर दोनों के विरूद्ध धारा 285, 34 भादवि एवं 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी ।

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 *उल्लेखनीय भूमिका* – आरोपियों को घरेलू गैस सिलेण्डर से आटो में गैस रिफलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ने में थाना प्रभारी रांझी श्री विजय सिंह परस्ते उप निरीक्षक महिमा रघुवंशी , सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा, क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक मृदुलेश शर्मा, प्रधान आरक्षक शेष नारायण, मानस उपाध्याय, आरक्षक अनूप सिंह, साकेत तिवारी  की सराहनीय भूमिका  रही।

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