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देर रात तक बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने वाले डीजे संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

 देर रात तक बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने वाले डीजे संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

        

देर रात तक बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने वाले डीजे संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज




     थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि आज दिनॉक 27-4-22 की रात्रि 2 बजे भरतीपुर सामुदायिक भवन के पास डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजाते मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम अंकित उर्फ गोलू केवट उम्र 32 वर्ष निवासी लालमाटी घमापुर बताया जिसने डीजे बजाने की विधिक अनुमति के सम्बंध में पूछताछ करने पर कोई विधिक अनुमति नहीं होना बताया। डीजे संचालक अंकित केवट द्वारा बिना अनुमति के रात्रि 2 बजे तक तेज आवाज मे डीजे बजाते हुये जिला दण्डाधिकारी के  आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर मौके से 4 साउड बाक्स, 2 मशीन, 4 बेस साउड, 6 मॉनीटर जप्त करते हुये डीजे संचालक के विरूद्ध धारा 188 भादवि एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम धारा 15  के तहत कार्यवाही की गयी।

Manu Mishra 1 shramveerbharat news
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Author: Manu Mishra 1 shramveerbharat news

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