
नई दिल्ली । आज से शुरू हुए लाॅकडाउन‑4 के बारे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इस चरण में दी गई व्यापक छूट के बावजूद केंद्र के दिशा-निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखते हुए यह भी कहा है कि राज्य या संघ शासित प्रदेश आवश्यक समझने पर कुछ अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं।
गौरतलब है कि लाॅकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो गया है और यह 31 मई तक है। गृह सचिव ने पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद राज्य या संघशासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते।
लॉकडाउन‑4 की स्थिति और स्वरूप तय होना फिलहाल बाकी है, क्योंकि सोमवार को ज्यादातर राज्य सरकारें इस संबंध में अपना प्रारूप तय करते हुए घोषणा करने वाली हैं। इसके तहत दुकानें कैसे खोली जाएंगी और अंतरराज्यीय परिवहन किस तरह चलाया जाए आदि फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है। इन सबके बावजूद केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक गतिविधियों से लेकर स्कूल‑कॉलेज और राजनीतिक आयोजनों पर जो पाबंदियां लगाई हैं, उनमें राज्य सरकार चाहकर भी कोई छूट नहीं दे सकती है।





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