Murdar मकान में हिस्सा बांट को लेकर कैंची से भाभी पर प्राणघातक हमला एवं पिता की हत्या करने वाले आरोपी को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एंव 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 307 भा.द.वि. में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
By manu Mishra 4 July 2022
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 759/2022 धारा 302, 307 भादवि के प्रकरण में माननीय न्यायायल द्वारा आरोपी मनीष कुमार कोष्ठा को माननीय श्री उदय सिंह मरावी अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 214/21 धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एंव 2 हजार रूपये का अर्थदण्ड से एवं धारा 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
घटना विवरण-थाना गोहलपुर में दिनॉक 16-11-2020 को दोपहर लगभग 2 बजे बधैया मोहल्ला मे सूजीपुरा के पास झगडा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस को बधैया मोहल्ला सूजीपुरा निवासी अथाई कोष्टा उम्र 67 वर्ष एवं श्रीमति शिखा कोष्टा को उपचार हेतु मन्नू लाल अस्पताल ले जाये जाने एवं मन्नू लाल अस्पताल से मेडिकल कालेज के लिये रिफर किये जाने की सूचना पर मेडिकल कालेज पहुंची पुलिस को ज्ञात हुआ कि परिक्षण उपरांत डाक्टर द्वारा अथाई कोष्टा को मृत घोषित कर दिया गया तथा घायल शिखा कोष्टा को उपचारार्थ भर्ती कर लिया गया । शिखा कोष्टा ने बताया कि सुबह उसके पति दिनेश कोष्टा अपनी मॉ को लेकर मामा के घर गये हुये थे वह घर पर ससुर अथाई कोष्टा एवं बच्चों के साथ थी, दोपहर लगभग डेढ बजे देवर मनीष कोष्टा जो अपनी पत्नि के साथ शांति नगर मे रहते है सिलाई का काम करते हैं, घर आये और हिस्सा बांट को लेकर पूर्व की तरह उससे गालीगलौज वाद विवाद करने लगे, मना किया तो कैंची निकालकर उस पर हमला कर दिये, जिससे उसके पेट मे चोट आ गयी, ससुर अथाई कोष्टा ने बीच बचाव किया तो ससुर पर भी कैंची से हमला कर पेट एवं सीने मे चोट पहुंचा दिये, और भाग गये।
घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकरियों को अवगत कराते हुये सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों एवं एफएसएल टीम की उपस्थिति में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुये अपराध क्रमंाक 759/2020 धारा 302, 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
प्रारम्भिक पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि मनीष कोष्टा की वर्ष 2013 मे शादी हुई थी, शादी के 3-4 माह बाद से ही फैक्ट्री से रिटायर्ड पिता अथाई लाल से मकान मे हिस्सा को लेकर वाद विवाद करता था, तथा पत्नि के साथ अलग शांति नगर मे रहने लगा था। लॉक डाउन के समय पिता ने कोई काम धाम न होने के कारण मनीष की खाना खर्चे के लिये काफी मदद भी की थी।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपी पुत्र की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के मार्ग निर्देशन मे टीम गठित की गयी। टीम के द्वारा तलाश करते हुये मनीष कोष्टा उम्र 28 वर्ष को अभिरक्षा मे लेते हुये पूछताछ कर निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कैंची की जप्त की गयी थी।
विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक जिला अभियोजन कार्यालय में पदस्थ श्रीमती संगीता सिह परिहार द्वारा पैरवी की गई तथा अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये श्रीमती परिहार द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी एवं प्रभारी उपसचंालक अभियोजन के सहयोग एंव निर्देशन मे अभियोजन का अखण्डित पक्ष बनाये रखने में सफलता अर्जित की गई। माननीय श्री उदय सिंह मरावी अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष कुमार कोष्ठा को थाना गोहलपुर के विशेष प्रकरण क्रमांक 214/21 धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एंव 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
