नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय में कोरोना वायरस के मद्देनजर एयरकंडीशन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन हटने के बाद उच्च न्यायालय में गर्मी से बचने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि न्यायालय की एक समिति लॉकडाउन हटने के बाद परिसरों में सेंट्रल एसी के बजाय पंखों के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। पीठ ने इसी के साथ दिल्ली विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष व अधिवक्ता केसी मित्तल की याचिका का निपटारा कर दिया। मित्तल ने अदालतों सहित सभी सार्वजनिक व निजी भवनों में सेंट्रल एसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि यदि एहतियात नहीं बरती गई तो पूरी तरह से वातानुकूलित इमारतों में कोरोना वायरस फैल सकता है। पीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष समिति इस मुद्दे पर विचार कर रही है।






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