विशेष अदालत का फैसला: खुद की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लीलता करने वाले कलयुगी पिता को 5 साल की हुई कठोर कारावास
By manu Mishra 24जुलाई2022
अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी कर अश्लीलता करने वाले आरोपी पिता को पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बरगी थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी 2020 को वह अपने बड़े पिताजी के घर में थी। उसकी बड़ी बहन टीवी देख रही थी। तभी उसके पिता आये और उसे तथा उसकी बहन को बोला कि यहाँ क्यों बैठे हो, कहकर डांटने लगे तब वे वहां से उठकर बहन के साथ दादाजी के घर चले गये, जहां पर उसकी मां थी।
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खेत ले जाकर की बुरी हरकतें
फिर उसके पिताजी आये और सभी को घर चलने के लिये कहने लगे। रास्ते में उसके पिता ने मां और बड़ी बहन आगे जाने का बोल दिया और उसके साथ रास्ते में छेड़खानी करते हुए खेत की ओर ले जाकर बुरी हरकतें करने लगे। और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
जिसके बाद उसने अपनी आप बीती मां को बताई। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।






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