फरार बदमाशों की संपत्ति होगी कुर्क
मान्नीय न्यायालय में उपस्थित न होने पर फरार आरोपी सरताज एवं अकील के नाम पर दर्ज अचल सम्पत्ति की, की जायेगी कुर्क की कार्यवाही
By manu Mishra 21July 2022
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| प्रतिकात्मक फ़ोटो |
थाना हनुमानताल में अपराध क्रमांक 27/22 धारा 308,365,386,294,452,342,506,120बी, 34, 420,467,468,471 भादवि एवं 25,27 आयुध अधिनियम का प्रकरण आरोपी 1- सरताज पिता मोह. अब्दुल रज्जाक निवासी बडी ओमती नया मोहल्ला, ओमती, 2-अकील उर्फ पप्पू पिता सईद अहमद उर्फ नब्बू खलीफा निवासी बडी मदार टेकरी हनुमानताल के विरूद्ध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
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प्रकरण के आरोपी सरताज एवं अकील उर्फ पप्पू सकूनत से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव प्रयास किये गये लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।
दोनों आरोपी गिरफ्तारी वारंट की तामीली से बचने के लिये लुक-छिप कर यहॉ वहॉ फरारी काट रहेहैं, आरोपियों की सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया, जिस पर मा्ननीय मान्नीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति विधि डागलिया द्वारा आरोपी 1- सरताज पिता मोह. अब्दुल रज्जाक निवासी बडी ओमती नया मोहल्ला, ओमती, 2-अकील उर्फ पप्पू पिता सईद अहमद उर्फ नब्बू खलीफा निवासी बडी मदार टेकरी हनुमानताल को धारा 82 दण्ड प्रकरण संहिता के तहत दिनॉक 2-8-2022 तक न्यायालय मे हाजिर होने हेतु उद्घोषणा जारी की गयी है।
नियत दिनॉक 02-8-2022 तक माननीय न्यायलय के समक्ष उपस्थित न होने पर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपियों के नाम पर दर्ज अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही की जावेगी।






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