जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में ढाई वर्षीय बालिका के साथ लैगिंक हमला करने वाले आरोपी को मान्नीय न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास
व कुल 16,000 रूपये के अर्थदंड से किया दण्डित तथा पीड़िता को 25 हजार रुपये प्रतिकर की राशि प्रदान करने का दिया आदेश
By manu Mishra 20July 2022,shramveerbharat News
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप थाना रांझी के विशेष प्रकरण क्रमांक 63/2020 धारा 376(ए बी), 366, 363 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 के तहत मान्नीय न्यायालय श्रीमती मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवट को 20 वर्ष का कारावास एवं कुल 16,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
*घटना विवरण* -थाना रांझी में पीड़िता की माता द्वारा दिनांक 20/04/2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 17/04/2020 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी ढाई वर्षिय बेटी को नहला कर उसे तैयार करने गैलरी में खड़ा करके उसके लिए दूध की बोटल लेने अंदर किचन में गई थी, जब बोतल लेकर वापस आई तो उसकी बेटी वहॉ पर नहीं थी। फिर अपनी बेटी को ढूढने के लिए सामने केवट के घर में गई तो बताया गया कि छोटू केवट उसे छत में लेकर गया हैं, तो वह छत में पहुंची तो देखा तो छोटू छत की दीवार के किनारे बैठा थाऔर उसकी बेटी को सामने वाली दीवार में सटाकर खड़ा कर बेटी के साथ गलत कृत्य कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना रांझी में अपराध क्र. 342/2020 का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
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श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय श्रीमती मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवट को थाना रांझी के विशेष प्रकरण क्रमांक 63/2020 धारा 376(ए,बी) के तहत 20 वर्ष का कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदंड ,धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड ,धारा 363 भादवि के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कारावास 5,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की विवेचना तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री धर्मेश दीक्षित एवं तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. श्रीमति सुरेखा परमार तथा तत्कालीन थाना प्रभारी रांझी श्री सुनील नेमा, उप निरीक्षक रजनी नागधीरे द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी थी।*






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