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मान्नीय न्यायालय ने फरार सटोरिये तीनों भाई दिलीप खत्री, संजय खत्री, विवेक खत्री एवं 2 सहयोगी हरीश मनानी , अंकित पमनानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के तहत दिनॉक 22-7-22 तक गिरफ्तार कर पेश करने हेतु किया आदेशित By manu Mishra 14July 2022

 मान्नीय न्यायालय ने फरार सटोरिये तीनों भाई दिलीप खत्री, संजय खत्री, विवेक खत्री एवं 2 सहयोगी  हरीश मनानी , अंकित पमनानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73  के तहत दिनॉक 22-7-22 तक गिरफ्तार कर पेश करने हेतु किया आदेशित

By manu Mishra 14July 2022

मान्नीय न्यायालय ने फरार सटोरिये तीनों भाई दिलीप खत्री, संजय खत्री, विवेक खत्री एवं 2 सहयोगी  हरीश मनानी , अंकित पमनानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73  के तहत दिनॉक 22-7-22 तक गिरफ्तार कर पेश करने हेतु किया आदेशित By manu Mishra 14July 2022


Jabalpur पकड़े न जाने पर चल-अचल सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाकर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपियों के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही कराई जावेगी*

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          क्रिकेट सट्टे में हारी हुई रकम पर ब्याज लगाकर, हारी हुई रकम वापस न कर सकने पर डरा धमका कर रेस्टोरेंट एवं मकान की रजिस्ट्री करवाने वाले सटोरिये  1-दिलीप खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 30 वर्ष , 2-संजय खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 32 वर्ष, 3-विवेक खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 28 वर्ष, तीनों निवासी 634 नेपियर टाउन,  4-विक्की उर्फ हरीश मनानी पिता तुलसीदार मनानी उम्र 33 वर्ष निवासी 440 नेपियर टाउन, 5-अंकित उर्फ छुट्टू पमनानी पिता इदं्रकुमार पमनानी उम्र 27 वर्ष निवासी अनूप विहार तिलहरी के विरूद्ध थाना ओमती में अपराध क्रमंाक 260/2022 धारा 384,386,389,120बी, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर किया गया था।

See also  अपंजीकृत डॉग ब्रीडिंग सेंटर और पेट शॉप के विरूद्ध होगी कार्यवाही

                    उपरोक्त सभी आरोपी सकूनत से फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, उपरोक्त पॉचों फरार आरोपी सटोरियों की गिफ्तारी पर 4000-4000/- (चार-चार हजार रूपये) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्द्योषणा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ  बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा की गयी है।

                     मान्नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आलोक प्रताप सिंह द्वारा गिरफ्तारी से बच रहे उपरोक्त पॉचों आरेापियों की गिरफ्तारी हेतु धारा 73 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वारंट जारी करते हुये दिनॉक 22-7-22 तक गिरफ्तार कर समक्ष में पेश करने हेतु आदेशित किया गया है।  

See also  पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के द्वारा एन.एस.ए. के तहत जारी वारंट में राहुल झारिया एवं शुभम मिश्रा जो थाना अधारताल क्षेत्र के शातिर बदमाश हैं को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में किया गया निरूद्ध

                     उपरोक्त समय अवधी दिनॉक 22-7-22 तक उपरोक्त पॉचों आरोपियों के पकड़े न जाने पर चल-अचल सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाकर  धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपियों के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही कराई जावेगी।

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