पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एन.एस.ए. के तहत एक और शातिर बदमाश शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध जारी किया वारंट

थाना गोराबाजार पुलिस द्वारा शातिर बदमाश शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव जिसके विरूद्ध 15 अपराध पंजीबद्ध है तथा जो वर्तमान में अवैध वसूली के प्रकरण में केन्द्रीय जेल में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में की गयी विधिवत गिरफ्तारी*
थाना प्रभारी गोराबाजार श्री विजय परस्ते ने बताया कि शातिर बदमाश शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव पिता बोनी उर्फ सुरेश यादव उम्र 25 वर्ष निवासी एपीआर कालोनी स्टेट बैंक के पीछे बिलहरी गोराबाजार का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जिसके विरूद्ध 15 अपराध हत्या, अवैध वसूली, छेडछाड, मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ, के पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ साथ जिला बदर की कार्यवाही भी की गयी, किंतु शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण श्री सजय कुमार अग्रवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कैंट सुश्री प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव जो की अवैध वसूली के प्रकरण में वर्तमान में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए.
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