थाना बरेला अंतर्गत पसरिचा होटल में पार्टी के दौरान गाने को लेकर प्राणघातक हमला करने वाला फरार चौथा आरोपी भी गिरफ्तार
तीन आरोपियों की 24 घंटे के अंदर की गयी थी गिरफ्तारी
आदेश का उल्लंघन करने वाले होटल संचालक के विरूद्ध भी किया गया था प्रकरण दर्ज
श्रम वीर भारत न्यूज़ जबलपुर मध्य प्रदेश क्राइमटुडे
थाना बरेला में दि. 5-9-21 को एकता मार्केट में झगड़ा होने एवं घायल केा उपचार हेतु जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराये जाने की सूचना पर जबलपुर अस्पताल पहुंची पुलिस केा अक्षित सहगल उम्र 28 वर्ष निवासी एपीआर कालोनी कटंगा गोरखपुर ने बताया था कि दिनंाक 4-9-21 को वह अपने दोस्तों के साथ पसरिचा होटल एकता मार्केट में पार्टी में गया था पार्टी में म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन चल रहा था, रात लगभग 2-20 बजे पसरिचा होटल के बाहर कार पार्किंग के पास खड़ा था उसी समय करन टंडन, वरन हंाडा डंडा एवं बेसबाल का डंडा लेकर आये दोनों बोले कि म्यूजिक गाना मेरे हिसाब से बजेगा , उसने मना किया तो दोनों गाली गलौज करने लगे तथा जान से मारने की नियत से करन टंडन ने बेसवाल के डंडेे एवं वरन ने डंडे से हमला कर प्राणघातक चोटे पहुंचा दीे। पसरिचा होटल के 2 अन्य बाउंसर भी आकर उसके साथ डंडे से मारपीट करने लगे जिससे उसे सिर में गंभीर चोट आ गयी है। घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकरियों को अवगत कराते हुये रिपोर्ट पर धारा 294, 323, 307, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर 188, 269, 270 भादवि एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु आदेशित किये जाने पर पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर /यातायात श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार के मार्गनिर्देशन में टीम गठित कर लगायी गयी।
गठित टीम के द्वारा घटना दिनंाक की पसरिचा होटल की पार्टी की वीडियो/ फोटेा प्राप्त की गयी जिसमें कई व्यक्ति पसरिचा होटल में पार्टी करते दिखाई दे रहे थे जो मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे थे रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित नहीं कराया गया मनजीत सिंह पसरिचा से दिनंाक 5-9-21 की रात पार्टी के संचालन के संबंध में किसी सक्षम अधिकारी की वैध अनुमति चाही गयी जो नहीं होना बताया, होटल संचालक द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर दिनांक 7-9-21 को होटल संचालक मनजीत सिंह पसरिचा के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
*वहीं सरगर्मी से तलाश करते हुये रात्रि में ही करण टंडन उम्र 24 वर्ष निवासी शक्ति नगर रोड साई बरात घर के सामने गढा, वरन हाण्डा उम्र 23 वर्ष निवासी शक्ति नगर भैरो की कुटिया, एवं प्रियरंजन दास उम्र 35 वर्ष निवासी शक्ति नगर रोड साई बरात घर के सामने गढा, को सरगर्मी से तलाश कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था
प्रकरण का 1 आरोपी पवन कुमार वंशकार घटना दिनॉक से ही फरार था, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, आज विश्सनीय मुखबिर की सूचना पर रेल्वे पुलिस लाईन के पास दबिश देते हुये पवन वंशकार उम्र 25 वर्ष को पकड़ा जाकर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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