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अबोध 7 वर्षीय बालिका के साथ पैशाचिक गंदा काम करने वाले आरोपी को मान्नीय न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित By manu Mishra श्रम वीर भारत न्यूज़ 6अगस्त 2022

अबोध 7 वर्षीय बालिका  के साथ पैशाचिक गंदा काम करने वाले आरोपी को मान्नीय न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित  

By manu Mishra श्रम वीर भारत न्यूज़ 6अगस्त 2022

       

*7 वर्षीय बालिका  के साथ लैगिंक हमला करने वाले आरोपी को मान्नीय न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित*                     *पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप थाना रांझी के विशेष प्रकरण क्रमांक 805/2020 धारा 376(ए बी), भादवि एवं  लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5, 6   के तहत मान्नीय न्यायालय श्रीमती मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आज दिनॉक 5-8-2022 आरोपी अवधेश प्रताप राजपूत उर्फ मुन्ना   को 20 वर्ष के  कारावास एवं  अर्थदंड से दंडित किया गया।   *घटना विवरण* -थाना रांझी में दिनॉक 8-10-2020 को 7 वर्षिय बालिका के साथ रामनगर निवासी अवधेश प्रताप उर्फ मुन्ना द्वारा लैंगिक हमला किया गया था। बालिका की मां की रिपोर्ट पर थाना रांझी में अपराध क्र. 805/2020 धारा 376(ए बी), भादवि एवं  लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5, 6 का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं  विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।        प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।              श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय श्रीमती मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आज दिनॉक 5-8-2022 को  आरोपी अवधेश प्रताप राजपूत उर्फ मुन्ना  उम्र 52 वर्ष निवासी रामनगर रांझी को धारा   376(ए बी), भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदंड , तथा धारा 5(एम) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 5(एन) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।        *उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक रजनी नागभिरे द्वारा की गयी थी।*
प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

       

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप थाना रांझी के विशेष प्रकरण क्रमांक 805/2020 धारा 376(ए बी), भादवि एवं  लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5, 6   के तहत मान्नीय न्यायालय श्रीमती मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आज दिनॉक 5-8-2022 आरोपी अवधेश प्रताप राजपूत उर्फ मुन्ना   को 20 वर्ष के  कारावास एवं  अर्थदंड से दंडित किया गया।

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 *घटना विवरण* -थाना रांझी में दिनॉक 8-10-2020 को 7 वर्षिय बालिका के साथ रामनगर निवासी अवधेश प्रताप उर्फ मुन्ना द्वारा लैंगिक हमला किया गया था। बालिका की मां की रिपोर्ट पर थाना रांझी में अपराध क्र. 805/2020 धारा 376(ए बी), भादवि एवं  लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5, 6 का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं  विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

      प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।


            श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय श्रीमती मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आज दिनॉक 5-8-2022 को  आरोपी अवधेश प्रताप राजपूत उर्फ मुन्ना  उम्र 52 वर्ष निवासी रामनगर रांझी को धारा   376(ए बी), भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदंड , तथा धारा 5(एम) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 5(एन) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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       *उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक रजनी नागभिरे द्वारा की गयी थी।*

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