नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामला:जिला अदालत ने सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर FIR के निर्देश
जबलपुर की जिला अदालत ने सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। जिला अदालत ने सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज को नकली रैमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में ओमती थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला अदालत में परिवाद महेन्द्र श्रीवास नाम के एक वकील ने दायर किया था जिनके पिता विजय श्रीवास की मार्च 2021 में अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के लाभार्थी थे। ने बताया कि उनके पिता विजय श्रीवास को कोविड पॉजिटिव होने पर जबलपुर के सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें नकली रैमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक के वकील बेटे ने संबंधित थाने और पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग पर शिकायत दी लेकिन जब हॉस्पिटल संचालक पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मामले में जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया था।
परिवाद में कोर्ट को बताया गया कि सिटी हॉस्पिटल में ना केवल कोरोना मरीज को नकली रैमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया बल्कि सीजीएचएस योजना के लाभार्थी मृतक के कार्ड पर फर्जी मरीजों का इलाज कर केन्द्र सरकार से लाखों रुपयों की राशि भी ले ली गई। मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर जिला अदालत ने सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर एफआईआर दर्ज करने और वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
👉आज का राशिफल दैनिक राशिफल 18/9/2022/ जबलपुर indi






Users Today : 16
Users This Month : 206
Total Users : 237064
Views Today : 18
Views This Month : 320
Total views : 59798



