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अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू के मर्ग एवं मान्नीय उच्च न्यायालय केा प्रेषित शिकायत की जांच पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज, 2 अधिवक्ता एवं 1 मुंशी गिरफ्तार

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री गोपाल खाण्डेल ने बताया कि मान्नीय उच्च न्यायालय से एक महिला आरक्षक दिनांक 26/09/22 एंव दिनांक 28/09/2022 की शिकायत जांच हेतु प्राप्त हुई।
जाँच दौरान माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर एमसीआरसी नंबर 46063/2022 में पारित आदेश दिनांक 30/09/22 का अवलोकन किया गया। आवेदिका महिला आरक्षक के कथन लिये गये। महिला आरक्षक के नाम से माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत शिकायत दिनांक 26/09/22 एंव दिनांक 28/09/22 के संबंध में थाना प्रभारी अधारताल से दिनांक 30/09/22 को पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 68/22 धारा 174 जाफौ. मृतक अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू की मृत्यु जाँच में साक्षियों के कथन लिये गये।

जाँच मे दिनांक 22/09/22 को ओमकार पटेल एवं राजा चौधरी द्वारा पोस्ट किये जाने वाली वीडियो फुटेज एकत्र किये गये एवं फुटेज का अवलोकन किया गया।

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जाँच पर पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर मे प्रस्तुत याचिका संदीप अयाची विरूद्ध म.प्र.शासन के मामले मे आरोपी संदीप अयाची की माननीय उच्च न्यायालय में जमानत सुनवाई के लिये प्रारंभ में वैशाली अयाची द्वारा स्व. अनुराग साहू को अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, बाद में वैशाली अयाची द्वारा श्री मनीष दत्त को मुख्य अधिवक्ता के रूप मे नियुक्त किया गया । अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू द्वारा संदीप अयाची के परिवार से अनैतिक रूप से छल पूर्वक अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त करने के आशय से प्रकरण की फरियादिया महिला आरक्षक के नाम से दिनांक 26/09/22 एंव 28/09/22 को संदीप अयाची टीआई द्वारा जमानत में 25 लाख रूपये की घूस देने की शिकायत विषयक आवेदन पत्र भेजे गये ।
जाँच दौरान महिला आरक्षक के कथन एवं राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रालेख म.प्र. शासन की रिपोर्ट के अनुसार उक्त शिकायत महिला आरक्षक द्वारा नही भेजी गयी । जाँच में उक्त कूट रचित शिकायत प्राप्त दिनांक 26/09/22 एंव दिनांक 28/09/22 को अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू एवं अधिवक्ता ओमकार पटेल द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत तैयार किया गया तथा शिकायत प्राप्त दिनांक 26/09/22, दिनांक 16/09/22 को अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू के द्वारा अधिवक्ता ओमकार पटेल को पोस्ट करने को दी गयी । अधिवक्ता ओमकार पटेल अपने साथी अधिवक्ता शिव नारायण उर्फ पप्पू विश्वकर्मा एवं राजा चौधरी के साथ सिविक सेंटर पोस्ट आफिस जाकर शिव नारायण उर्फ पप्पू के माध्यम से दिनांक 16/09/22 को पत्र माननीय न्यायालय को पोस्ट किया गया, तद् उपरान्त शिकायत प्राप्त दिनांक 28/09/22 को पुनः अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू द्वारा शिकायत दिनांक 22/09/22 अधिवक्ता ओमकार पटेल को पोस्ट करने हेतु दी गयी । ओमकार पटेल अपने साथी राजा चौधरी के साथ रेलवे स्टेशन जबलपुर पोस्ट आफिस से माननीय न्यायालय को पोस्ट की गयी ।

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शिकायत जाँच पर घटना स्थल माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर परिसर थाना सिविल लाईन जबलपुर का होने से थाना सिविल लाईन में दिनांक 11-10-22 को अधिवक्ता स्व. अनुराग साहू उम्र 46 वर्ष निवासी झंडा चौक जयप्रकाश नगर थाना अधारताल, 2.ओमकार पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी रामपुर रेलवे पानी टंकी के पास पटेल मोहल्ला थाना गोरखपुर, 3.शिवनारायण उर्फ पप्पू विश्वकर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी छोटी ओमती पुल के पास थाना ओमती, 4. राजा चौधरी उम्र 41 वर्ष निवासी बल्दीकोरी की दफाई थाना घमापुर के विरूद्ध धारा 182, 419, 420, 465, 468, 469, 471, 500, 120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुये अधिवक्ता ओमकार पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी रामपुर रेलवे पानी टंकी के पास पटेल मोहल्ला थाना गोरखपुर, एवं अधिवक्ता शिवनारायण उर्फ पप्पू विश्वकर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी छोटी ओमती पुल के पास थाना ओमती, तथा मुंशी राजा चौधरी उम्र 41 वर्ष निवासी बल्दीकोरी की दफाई थाना घमापुर को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

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