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जबलपुर 09 वर्षिय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को  न्यायालय ने आजीवन कारावास से की सजा 

जबलपुर 09 वर्षिय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को  न्यायालय ने आजीवन कारावास से की सजा 

जबलपुर 09 वर्षिय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को  न्यायालय ने आजीवन कारावास से की सजा         

जबलपुर   थाना माढ़ोताल में दिनांक 2-2-22 को 9 वर्षिय बालिका ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह कक्षा 5 वीं में पढ़ाई कर रही है दोपहर लगभग 3 बजे वह अपने घर के बाहर खेल रही थी भगवानदास लोधी उसके पास आये और बोले कि मेरी साईकिल में धक्का लगा दो, वह उनकी साइकिल में धक्का लगाने लगी उसी समय भगवानदास लोधी बोले कि मेरे घर में शनि देव बिराजे हैं आओ मैं तुमको उनके दर्शन करा देता हॅू एैसा कहते हुये उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर के पीछे वाले कमरे में ले गये और उसके साथ दुष्कृत्य किया वह भगवानदास लोधी केा धक्का देकर दौड़कर अपने घर आ गई और घटना की बात अपनी मां को बतायी उसकी मां ने भगवान दास लोधी केा बोला कि तुमने मेरी लड़की के साथ गलत काम क्यों किया तो भगवान सिंह लोधी उसकी मां के साथ गाली गलौज करने लगा एवं बोला कि थाना में रिपोर्ट करेगी तो जान से खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट पर आरोपी के भगवानदास लोधी के विरूद्ध धारा 354, 363, 366 ए , 376, 376 (ए)(बी), 294, 506 भादवि तथा 3, 4, 5, 6, 11, 12 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)व्हीए, 3(क)द, 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी भगवान सिंह लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम रेगवां नई बस्ती माढ़ोताल को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी माढोताल श्रीमति रीना पाण्डे शर्मा एवं उप निरीक्षक संध्या तिवारी द्वारा की गयी।

           *पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमति पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।

              मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मनीषा दुबे द्वारा की गई एवं प्रकरण के साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई। 

              सारगर्भित विवेचना एंव सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मान्नीय न्यायालय श्रीमती बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एवं एससीएसटी एक्ट (पी.ओ.ए.) अधिनियम ) द्वारा आरोपी भगवान सिंह लोधी को धारा 354, 363, 366 ए, 376, 376 (ए)(बी), 294, 506 भादवि तथा 3, 4, 5, 6, 11, 12 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)व्हीए, 3(क)द, 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के प्रकरण में धारा 366 भादवि सहपठित धारा एससीएसटी एक्ट 3(2)व्ही एवं धारा 376 (ए)(बी), सहपठित धारा 3(2)व्ही में आजीवन सश्रम कारावास वं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं एससीएसटी एक्ट धारा 3(1)डब्ल्यू(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

                  वर्ष 2022 में मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग के परिणाम स्वरूप नाबालिक बच्चियों के साथ हुये चिन्हित अपराधों में से कुल 9 चिन्हित अपराधों में आरोपियो को मान्नीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
न्यायालय द्वारा दण्डित किया

       

जबलपुर   थाना माढ़ोताल में दिनांक 2-2-22 को 9 वर्षिय बालिका ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह कक्षा 5 वीं में पढ़ाई कर रही है दोपहर लगभग 3 बजे वह अपने घर के बाहर खेल रही थी भगवानदास लोधी उसके पास आये और बोले कि मेरी साईकिल में धक्का लगा दो, वह उनकी साइकिल में धक्का लगाने लगी उसी समय भगवानदास लोधी बोले कि मेरे घर में शनि देव बिराजे हैं आओ मैं तुमको उनके दर्शन करा देता हॅू एैसा कहते हुये उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर के पीछे वाले कमरे में ले गये और उसके साथ दुष्कृत्य किया वह भगवानदास लोधी केा धक्का देकर दौड़कर अपने घर आ गई और घटना की बात अपनी मां को बतायी उसकी मां ने भगवान दास लोधी केा बोला कि तुमने मेरी लड़की के साथ गलत काम क्यों किया तो भगवान सिंह लोधी उसकी मां के साथ गाली गलौज करने लगा एवं बोला कि थाना में रिपोर्ट करेगी तो जान से खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट पर आरोपी के भगवानदास लोधी के विरूद्ध धारा 354, 363, 366 ए , 376, 376 (ए)(बी), 294, 506 भादवि तथा 3, 4, 5, 6, 11, 12 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)व्हीए, 3(क)द, 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी भगवान सिंह लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम रेगवां नई बस्ती माढ़ोताल को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी माढोताल श्रीमति रीना पाण्डे शर्मा एवं उप निरीक्षक संध्या तिवारी द्वारा की गयी।

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           पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमति पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।

 

              मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मनीषा दुबे द्वारा की गई एवं प्रकरण के साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई। 

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              सारगर्भित विवेचना एंव सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मान्नीय न्यायालय श्रीमती बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एवं एससीएसटी एक्ट (पी.ओ.ए.) अधिनियम ) द्वारा आरोपी भगवान सिंह लोधी को धारा 354, 363, 366 ए, 376, 376 (ए)(बी), 294, 506 भादवि तथा 3, 4, 5, 6, 11, 12 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)व्हीए, 3(क)द, 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के प्रकरण में धारा 366 भादवि सहपठित धारा एससीएसटी एक्ट 3(2)व्ही एवं धारा 376 (ए)(बी), सहपठित धारा 3(2)व्ही में आजीवन सश्रम कारावास वं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं एससीएसटी एक्ट धारा 3(1)डब्ल्यू(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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                  वर्ष 2022 में मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग के परिणाम स्वरूप नाबालिक बच्चियों के साथ हुये चिन्हित अपराधों में से कुल 9 चिन्हित अपराधों में आरोपियो को मान्नीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।

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