16 वर्षिय किशोरी के साथ जबरदस्ती करने वाले को मान्नीय न्यायालय ने किया 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 4 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध सुश्री पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा श्री सैफी दाउदी के द्वारा राहुल खंगार को थाना गोसलपुर के अपराध क्रमांक 471/2021ं धारा 5(अ),(2)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
*घटना विवरण-* थाना गोसलपुर में 16 वर्षिय किशोरी ने रिपेार्ट दर्ज करायी थी कि उसकी पहचान 1 वर्ष से राहुल खंगार से थी। राहुल खंगार ने घर के पीछे बुलाकर उसके साथ गलत काम किया है। रिपोर्ट पर धारा थाना गोसलपुर में अपराध क्रमंाक 471/2021 ं धारा 376 भादवि,ं एवं 5(अ),(2)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रकरण की विवेचना तत्काल थाना प्रभारी गोसलपुर द्वारा की गयी एवं मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे के तर्काे से सहमत होते हुए मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा श्री सैफी दाउदी के द्वारा राहुल खंगार को थाना गोसलपुर के अपराध क्रमंाक 471/2021 ं धारा 5(अ),(2)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।