पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने गोहलपुर अंतर्गत मछली मार्केट में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर जलते हुये पटाखे फेंकने एवं पथराव करने वाले 3 के विरूद्ध किया एन.एस.ए. का वारंट जारी
श्रम वीर भारत न्यूज़ जबलपुर सिटी न्यूज
जारी वारंट में बाबर अली एवं दिलशाद अहमद तथा इमरान उर्फ पोशाक को गिरफ्तार कर, कराया गया केन्द्रीय जेल में निरूद्ध*
थाना गोहलपुर क्षेत्रांतर्गत मछली मार्केट में 19-10-21 को पुलिस एव प्रशासनिक अधिकारियों पर जलते पटाखे फेंकने एवं पथराव करने वालो के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 912/21 धारा 307, 353, 332, 186, 152, 147, 148, 149, 188, 294, 427, 506 भादवि एवं 7, 9 विस्फोटक अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) के नेतृत्व में गठित टीम के नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर, थाना प्रभारी गोहलपुर, हनुमानताल, कोतवाली, कैंट, खमरिया के द्वारा मिले वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुये पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर जलते हुये पटाखे फेंकने एवं पथराव करने वाले 41 आरोपियो की आज दिनॉक 25-10-21 तक प्रकरण में गिरफ्तारी की गयी है।
थाना प्रभारी गोहलपुर श्री अरविंद कुमार चौबे ने बताया कि 1-बाबर अली पिता कौशर अली उम्र 34 वर्ष निवासी चार खम्बा हनुमानताल जिसके विरूद्ध 37 अपराध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अपहरण, बलवा कर मारपीट तोडफोड, जुआ एक्ट, तथा 2- दिलशाद अहमद उर्फ बकरा पिता गुलाम मोह. अंसारी उम्र 27 वर्ष निवासी नसीमाबाद चार खम्बा हनुमानताल जिसके विरूद्ध 14 अपराध लूट, घर में घुसकर मारपीट, नकबजनी, चोरी, जुआ, आर्म्स एक्ट के तथा 3-इमरान उर्फ पोशाक पिता मंसूर अहमद उम्र 31 वर्ष निवासी चंादनी चौक हनुमानताल, जिसके विरूद्ध रास्ता रोककर बलवा कर पत्थरबाजी करने के अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन हैं।
उपरोक्त तीनों आरोपियों के द्वारा दिनॉक 19-10-21 को भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों के उपर जलते हुये पटाखे एवं पत्थर फेंके गये तथा भीड़ को उकसाया गया, तीनों के स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी के भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर, के मार्गदर्शन मे तीनों के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी बाबर अली एवं दिलशाद अहमद तथा इमरान उर्फ पोशाक की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये आज दिनॉक 25-10-21 को एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर बाबर अली एवं दिलशाद अहमद तथा इमरान उर्फ पोशाक को आज एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।





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