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पानी भरने गई नाबालिग से छेड़छाड़:अदालत ने 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई; जुर्माना भी लगाया

पानी भरने गई नाबालिग से छेड़छाड़:अदालत ने 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई; जुर्माना भी लगाया

पानी भरने गई नाबालिग से छेड़छाड़:अदालत ने 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई; जुर्माना भी लगाया

पानी भरने गई नाबालिग से छेड़छाड़ करना आरोपित को भारी पड़ गया। जिसके बाद पोक्सो की अदालत ने आरोपित को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 2 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगी ऋषि की अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नीरज पटेल को एक साल की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 8 अक्टूबर 2017 को फरियादिया अपने घर के पास पानी भरने गई थी। जब वह वापस लौट रहीं थी। उसी समय मोहल्ले के नीरज पटेल ने उससे बोला कि उसकी पत्नी भाग गई है। उसके साथ चलो और बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। जिसकी शिकायत पीड़िता ने पनागर और अजाक थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी व एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देश 105 लीटर कच्ची, तथा 182 पाव देशी/अंग्रेजी शराब एवं 41 नशीले इंजैक्शन किये गये जप्त की गयी तथा 525 लीटर लाहन एवं भट्टियों को किया गया नष्ट

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