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कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर मकान एवं दुकान के उपर गुंडे रज्जाक ने किया कब्जा एफआईआर दर्ज़ By manu Mishra 13 July 2022

 कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर मकान एवं दुकान के उपर गुंडे रज्जाक ने किया कब्जा एफआईआर दर्ज़ 

By manu Mishra 13 July 2022

सरताज के इशारे पर कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर मकान एवं दुकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर, डरा धमकाकर हस्ताक्षर कराकर सम्पत्ति हड़पने वाले अब्दुल रज्जाक एवं बेटे मोह.सरताज तथा 8 गुर्गो पर प्रकरण दर्ज*      थाना ओमती में अरशद खान पिता अब्दुल मजीद खान उम्र 45 वर्ष निवासी नया मोहल्ला के द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि नया मोहल्ला में उसकी पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमे 1 दुमंजिला मकान  व 3 ग्राउंड फ्लेार में दुकानें है, तथा पीछे गली में मकान है, प्रथम तल पर वह सपरिवार रहता है, दूसरे तल पर किरायेदार रहते है, नीचे

हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक एवं मोह. सरताज के इशारे पर कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर मकान एवं दुकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर, डरा धमकाकर हस्ताक्षर कराकर सम्पत्ति हड़पने वाले अब्दुल रज्जाक एवं बेटे मोह.सरताज तथा 8 गुर्गो पर प्रकरण दर्ज*

  थाना ओमती में अरशद खान पिता अब्दुल मजीद खान उम्र 45 वर्ष निवासी नया मोहल्ला के द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि नया मोहल्ला में उसकी पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमे 1 दुमंजिला मकान  व 3 ग्राउंड फ्लेार में दुकानें है, तथा पीछे गली में मकान है, प्रथम तल पर वह सपरिवार रहता है, दूसरे तल पर किरायेदार रहते है, नीचे बनी तीनांे दुकानों से अपने गल्ले का व्यापार करता था। वर्ष 2018 से व्यापर नहीं कर पा रहा हॅू। उसकी पूर्व प्रापर्टी पर अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज की नजर वर्ष 2005 से थी, उसकी सम्पत्ति हड़पने के लिये वर्ष 2005 में उसके व उसके परिवार के साथ मारपीट भी की थी, उसकी तीनों दुकानों और गली के पीछे बने मकान को अब्दुल रज्जाक व उसके बेटे सरताज के षणयंत्र के अनुसार शेखू उर्फ सईद और उसकी मॉ गौसिया बी द्वारा मार्च 2018 में उसे डराते धमकाते हुये बेचने को कहा गया, पैतृक सम्पत्ति होने से उसने उक्त सम्पत्ति को बेचने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने षणयंत्र पूर्वक इलाहबाद बैंक में जो उसकी सम्पत्ति नीलम होने को थी उसमें बोली लगाकर अफवाह फैला दिये कि उक्त सम्पत्ति हमने खरीद ली है, जबकि इलाहबाद बैक द्वारा उसकी सम्पत्ति को किसी को नहीं बेचा गया था, अफवाह फैलाकर गली के पीछे वाले मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर साढे ग्यारह लाख रूपये मे शेखू उर्फ सईद ने नौशाद नाम के व्यक्ति को तथा उसकी एक दुकान नौशे उर्फ मुनाम को 5 लाख रूपये में बेच दिया तथा  2 दुकानों में कब्जा कर अवैध रूप से किराये पर दे दिया, मार्च 2019 मे अब्दुल रज्जाक एवं मोहम्मद सरताज के कहने पर शेखू उर्फ सईद ने अपने साथी गुण्डों अब्दुल माजिद करिया, शाकिब शूटर एवं अन्य 8-10 लोगों के साथ पिस्टल और बेस बॉल के डण्डे लेकर उसके घर आये, शेखू बोला कि हम लोगों को रज्जाक पहलवान (अब्बाजी ) तथा सरताज भाई ने भेजा है, गालीगलौज कर धमकी देते हुये शेखू उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर बोला कि तुम इस मकान को खाली करो नहींे तो मुझे पैसा देा,  शेखू उर्फ सईद ने उसकी कनपटी पर पिस्टल अडाकर  पेैत्रिक सम्पत्ति के हिस्से में से उसके आफिस व उपर वाले मकान को 25 लाख रूपये में बेचने के अनुबंध के कागज पर दस्तख्त करा लिये तथा जबरदस्ती 5 लाख रूपये बयाने का केनरा बैंक का चैक उसकी पत्नि के नाम का दिया तथा 2 लाख रूपये उन्होंने सानिया शू फर्म के नाम लिया जिसका प्रोप्राईटर अब्दुल सईद उर्फ श्ेाखू है तथा 50 हजार रूपये नगद ले लिये एवं 20 हजार रूपये इलाहबाद बैंक से एनएफटी रा लिये, बाकी के पैसे अब्दुल रज्जाक सरताज के इशारे पर डरा धमकाकर उससे शेख्ूा ने  25 लाख रूपये ले लिये। उसनंे परेशान होकर इलाहबाद बैंक में जाकर जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उसकी सम्पत्ति की कोई नीलामी ही नहीं हुई है न ही इलाहबाद बैंक से कोई विक्रय पत्र जाीरी हुआ है। उक्त बात का पता चलने पर उसने थाना ओमती मे शिकायत दी तो अब्दुल रज्जाक, सरताज एवं शेखू ने डरा धमका कर उससे शिकायत वापस करवा ली। शेखू उर्फ उसकी मॉ गौसिया बी धमकी देने लगे कि यदि तुम शिकायत करोगे तो अब्बा जी (अब्दुल रज्जाक ) तुम्हारी व तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे, अब तुम्हारी सारी सम्पत्ति हमारी है।

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                   अब्दुल रज्जाक , सरताज, अब्दुल सईद उर्फ शेखू व उसकी मॉ श्रीमति गौसिया बी द्वारा डरा धमकाकर मानसिक रूप से प्रताडित करते हुये फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी पैतृक सम्पत्ति हड़प ली गयी है। स्वयं के साथ हुई घटना की रिपोर्ट करने  वर्ष 2019 मे थाना ओमती जा रहा था, गेट पर ही शेखू 10-15 लडकों के साथ खड़े मिला  जो बोला अब्बा जी (रज्जाक पहलवान) तथा सरताज भाई के खिलाफ थाने मे रिपोर्ट नहीं लिखा पाओगे, सब सैटिंग हो गयी है, एैसा कहकर उसे इंडियन कॉफी हाउस के पास ले गये तथा धमकाकर वापस कर दिया। पिछले 7-8 महीने से पुलिस रज्जाक तथा उसके गैंग के गुण्डों के खिलाफ अच्छी कार्यवाही कर रही है इसलिये वह हिम्मत जुटा कर रिपोर्ट लिखवाने आया है, रज्जाक के गुण्डे शेखू, नन्हें उर्फ अब्दुल नईम, परवेज अली, निसार खान, तथा दिलीप चौधरी पिछले 2-3 दिनों से उसका पीछा कर रहे हैं, रास्ते मे रोककर धमकी दे रहे हैं कि तू जानता नहीं हम रज्जाक पहलवान के आदमी है रज्जाक पहलवान तथा सरताज भाई का मैसिज आया है कि यदि तू पुलिस में रिपोर्ट लिखायेगा तो तेरी हत्या कर देंगे।

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                  शिकायत पर अब्दुल रज्जाक, मोह. सरताज, अब्दुल सईद उर्फ शेखू, गौसिया बी, अब्दुल माजिद करिया, शाकिब शूटर, नन्हें उर्फ अब्दुल नईम, परवेज अली, निसार खान, दिलीप चौधरी के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 343/2022 धारा 386,389,420,467,468,471,452,120बी, 308, 341, भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

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जबरजस्ती मकान खाली कराने हेतु छेड़छाड कर धमकाने वाले हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के गुर्गों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज*

        थाना ओमती में नया मोहल्ला निवासी 38 वर्षिय महिला ने लिखित शिकायत की कि वह अपने जेठ के मकान के बाजू मे परिवार सहित रहती है उसके पति ने इलाहबाद बैंक में ग्राउंड व फर्स्ट फ्लोर फरवरी 2014 में बंधक रखा था,  किसी कारणवश पैसा नहीं दे पाये जिस पर इलाहबाद बैंक ने उक्त सम्पत्ति को अपने अधिपत्य में लिय। उसके पड़ोसी अब्दुल नईम पिता अब्दुल हसीब ने इलाहबाद बैंक से उक्त सम्पत्ति क्रय कर ली है। उसके पति ने मकान का सैकण्ड फ्लोर बैंक में बंधक नहीं रखा था नईम सैकेण्ड फ्लोर पर भी कब्जा करना चाहता है। दिनॉक 22-6-22 को अब्दुल नईम उर्फ नन्हें, परवेज अली, दिलीप चोधरी, अरविंद अपने एक अन्य साथी के साथ उसकी जेठानी के घर के अंदर की सीढियों से आकर उसके घर के दरवाजे मे लात मारे, वह बाहर आयी तो परवेज अली ने बुरी नीयत से हाथ मारते हुये कहा कि 2 दिन के अंदर घर खाली करो, वह चिल्लाई तो आवाज सुनकर उसके पति  एवं जेठानी अंदर से बाहर आ गये तो सब लोग धक्का देते  हुये गालीगलौज कर भाग गये। भागते समय कह रहे थे कि कोई  हमारा कुछ नहीं कर सकता, यदि घर खाली नहीं किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे।

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                   शिकायत पर अब्दुल नईम उर्फ नन्हें, परवेज अली, दिलीप चौधरी, अरविंद एवं अन्य एक के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 342/2022 धारा 452,354,354क, 294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

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