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पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिद्धार्थ बहुगुणा ने ली जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक, दिये कार्यवाही के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिद्धार्थ बहुगुणा ने ली जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक, दिये कार्यवाही के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिद्धार्थ बहुगुणा ने ली जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक, दिये कार्यवाही के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश

    पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिद्धार्थ बहुगुणा ने ली जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक, दिये कार्यवाही के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश

 पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर मे दिनॉक 14-10-22 को रात 9-30 बजे पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा अपराध समीक्षा बैठक ली गयी। बैंठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री गोपाल प्रसाद खाण्डेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर/यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी तथा समस्त थाना प्रभारी शहर एवं देहात उपस्थित थे।

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पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* ने गणेश उत्सव पर्व, दुर्गोत्सव पर्व एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं थाने में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को बधाई दी एवं कहा कि मान्नीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनॉक 8-10-22 को वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी जिलों की अपराध समीक्षा बैठक लेते हुये नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये मुख्य रूप से अवैध शराब बेचने वालों, भंडारण, परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए, साथ ही स्कूल-कॉलेज़ों के आसपास गुमटी, होटलों और दुकानों की सघन चेकिंग करने तथा नशे में संलिप्त गिरोह को ’क्रश’ करने के निर्देश दिए गये हैं। दिये गये निर्देशों के तहत शराब के अवैध कारोबार मे लिप्त आसामजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये सभी पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

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                 इसके साथ ही आपने कहा कि मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नही करने से हो रही मृत्यु में कमी लाये जाने हेतु, दो पहिया वाहन चालक/सवार (पीलियन राईडर) जो हेलमेट धारण नही करते है, उनके विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध मे विशेष अभियान चलाया गया है। वाहन चलाते समय हैल्मेट धारण कर वाहन चलाने हेतु सभी स्कूल/कॉलेज मे जागरूकता अभियान चलायें साथ ही पेट्रोल पंप/टू व्हीलर डीलर एवं अन्य संस्थानो से चर्चा कर हेलमेट जागरूकता सम्बंधी बैनर/फलैक्स लगवाये। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों, समाज सेवियों से चर्चा कर एैसे गरीब तपके के लोग हो हैलमेट खरीदने मे सक्षम नहीं है, उन्हें हैल्मेट प्रदाय करवायें।

               सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों की समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी स्वयं समीक्षा करते हुए शिकायतकर्ता से विनम्रता पूर्वक चर्चा करें एवं उनकी जो भी शिकायत है उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसका प्राथमिकता के आधार पर त्वरित संतुष्टीप्रद निकाल करें तथा शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत करायें, साथ ही समस्त राजपत्रित अधिकारी सीएम हेल्प लाइन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु प्रति सप्ताह शनिवार के दिन अनुभाग के किसी भी एक थाने में कैंप लगायें, एवं लंबित शिकायतों की स्वयं सुनवाई करते हुये निकाल करायें।

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            आपके द्वारा थानों में लंबित धारा 363 भादवि के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाअेंा की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी तथा 173(8) जा.फौ. के प्रकरणों में पतासाजी कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए प्रकरणों का निकाल करायें जाने हेतु आदेशित किया गया ।

           आपने मान्नीय न्यायालय मे विचारण में तथा थाने में लंबित चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों तथा पाक्सो एक्ट तथा अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बंधित लंबित प्रकरणों की प्रगति की विस्तृार से एक-एक अपराध की समीक्षा करते हुये आगामी कार्य विवेचना के सम्बंध में सम्बंधित राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियो को निर्देशित किया कि मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजित प्रकरण की सतत एवं प्रभावी मॉनीटरिंग की जावे। न्यायालय में अभियोजन एवं विचारण के दौरान साक्ष्य की प्रक्रिया में विलंब होने से साक्षियों की स्मृति में घटना से जुडे तथ्य विस्मृत अथवा कामजोर होने की सम्भावना रहती है। प्रतिपरीक्षण में बजाव पक्ष हमेशा इसका लाभ उठाने का काम करता है। अतः विचारण/अभियोजन प्रक्रिया में त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्षियों का यथा शीघ्र न्यायालयों में भय रहित वातावरण में कथन करायें जायें ताकि आरोपियों को उनके आपराधिक कृत्य का दण्ड मिल सके।  

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        मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी समंस एवं वारंट की तामीली प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूचि लेकर की जाये इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये।

        इसके साथ ही आपने त्रिवार्षिक तुलनात्मक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (107/116 जाफो, 110 जा.फौ, जिला बदर, एन.एस.ए.) एवं माईनर एक्ट (जुआ-सट्टा, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, ) की भी विस्तार से समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि प्रतिदिन शाम को गणना के पश्चात अधिक से अधिक बल के साथ थाना क्षेत्र के अपराध संभावित क्षेत्र एवं पूर्व में जहॉ पर चेन/मोबाईल स्नेचिंग एवं चाकू बाजी की घटनायें हुई है प्रभावी पैट्रोलिंग करते हुये थाना क्षेत्र के गुण्डे बदमाश/चाकूबाज/पूर्व मे पकडे गये लुटेरों की चैकिंग करते हुये आसामाजिक तत्वों, गुण्डे बदमाशों के विरूद्ध उनके आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें । आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से आसामाजिक तत्वों मे पुलिस का ंखौफ एंव आम नागरिकों मे पुलिस पर विश्वास तथा सुरक्षा की भावना हो।

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