अब जबलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि:सिहोरा के 2 वार्डों में कलेक्टर ने दिए सूकर को मानवीय विधि से वध करने के आदेश
जबलपुर के सिहोरा नगर पालिका में सूत्रों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। जिसके बाद जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने नगरपालिका सिहोरा के वार्ड क्रमांक 1 और 3 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। साथ ही इफेक्ट जोन में सूकर का मानवीय विधि से वध करने के आदेश भी दिए हैं।
कलेक्टर ने जारी आदेश में सिहोरा में संबंधित वार्डों के सूकर पालन स्थलों को बीमारी बढ़ाने का एपिसेंटर घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने इन स्थलों के 1 किलोमीटर की परिधि को इफेक्ट जोन और जोन के आसपास की 9 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन घोषित किया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश में बीते 30 दिनों के दौरान हुए सूकर का परिवहन संबंधी ब्यौरा एकत्रित कर अन्य संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सूकर आश्रय और सूकर मालिक के संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की आवाजाही भी पूर्णता प्रतिबंधित कर दी गई है।
आदेश में सूकर विपणन और सूकर मांस के क्रय-विक्रय को भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। वार्डों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद परिसर की साफ-सफाई कर उन्हें संक्रमण मुक्त कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।
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