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मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन मेंदुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 1 लाख 70 हजार 750 रूपये समन शुल्क वसूला गया

मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नही करने से हो रही मृत्यु में कमी लाये जाने हेतु, दो पहिया वाहन चालक/सवार (पीलियन राईडर) जो हेलमेट धारण नही करते है, उनके विरूद्व पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर एवं देहात के थानों में आज शाम 6 बजे तक 683 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 1 लाख 70 हजार 750 रूपये समन शुल्क वसूला गया

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सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नही करने से हो रही मृत्यु में कमी लाये जाने हेतु मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्वार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) द्वारा आज दिनॉक 13-10-2022 को दोपहर 3 बजे पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एक बैठक ली गयी, बैठक मे आपके द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुये एैसे दो पहिया वाहन चालक व सवार (पीलियन राईडर) जिनके द्वारा हेलमेट धारण नही किया जाता, उनके विरूद्व नियमानुसार चालानी कार्यवाही किये जाने तथा हैल्मेट के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

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विशेष जागरूकता अभियान के तहत ऐसे दो पहिया वाहन चालक/सवार(पीलियन राईडर) जो हेलमेट धारण नही करते है, उनके विरूद्व मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है एवं सभी दो पहिया वाहनों चालको को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय म0प्र.भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों की कॉपी जिले के समस्त स्कूल/कालेजों /पेट्रोल पंप संचालक/टू व्हीकल डीलर एवं अन्य संस्थानों को पहुचाई जाकर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने हेतु ढाबा, होटल, रेस्टारेंट, मॉल एवं अन्य संस्थानों के सामने जागरूकता वाले पोस्टर/बैनर/फ्लैक्स लगवाये जा रहे है।

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सभी स्कूल/कॉलेज/पेट्रोल पंप/टू व्हीलर डीलर एवं अन्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि हेलमेट जागरूकता अभियान हेतु सभी अपने कार्यालय/व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने बैनर/फलैक्स लगवाये।

हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता हेतु पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल वितरण न करे। सभी स्कूल /कालेज, अभिभावकों/छात्रों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करे एवं दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पहने अपने स्कूल/कालेजों में प्रवेश न देवें।

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* ने बताया कि वाहन चलाते समय यदि सही तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जाये तो 50 प्रतिशत दुर्घटनाओं को टाला जा सकता हेै। हम हमेशा यातायात नियमों की जानकारी रखते हुये भी अनदेखी करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वाहन को तेज गति से नहीं चलाना चाहिये लेकिन हम फिर भी वाहन तेज चलाते हैं, वाहन चलाते समय हैल्मेट एवं सीट बैल्ट नहीं लगाते हैं, जबकि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या, हत्या व अन्य कारणों से मारने वालो की संख्या की तुलना मे काफी अधिक होती है, फिर भी हम यातायात के नियमों के प्रति वाहन चलाते समय लापरवाही बरतते हैं।
आपने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि दो पहिया वाहन चलाते समय व सवार होते समय सिर पर आई.एस.आई. मार्क वाला हेलमेट अवश्य धारण करें।

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शहर एवं देहात के थानों में आज दिनॅाक 13-10-2022 की शाम 6 बजे तक 683 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 1 लाख 70 हजार 750 रूपये समन शुल्क वसूला गया है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु जबलपुर पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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